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नरवाई जलाने वाले किसानों पर एफआइआर दर्ज कर की जाए वसूली

समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने दिखाई सख्ती

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समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने दिखाई सख्ती

समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने दिखाई सख्ती

कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन ने समय सीमा की बैठक में जिले की राजस्व सीमा अंतर्गत नरवाई जलाना प्रतिबंधित किया है। उन्होंने कहा कि खेत में आग के अनियंत्रित होने पर जन धन संपत्ति प्राकृतिक वनस्पति एवं जीव जन्तु आदि नष्ट हो जाते है, जिससे व्यापक नुकसान होता है।


खेत की मिट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु इससे नष्ट होते हैं। जिससे खेत की उर्वरा शक्ति घट रही है और उत्पादन प्रभावित होता है। खेत में पड़ा कचरा भूसा डंठल सडऩे के बाद भूमि को प्राकृतिक रूप से उपजाऊ बनाते हैं जिन्हें जलाकर नष्ट करना ऊर्जा को नष्ट करना है। आग लगाने से हानिकारक गैसों का उत्र्सजन होता है, जिससे पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।


उन्होंने कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अंतर्गत धारा 163(2) के अंतर्गत आदेश का प्रभावी पालन कराया जाए। यदि नरवाई जलना पाया जाता है तो किसानों के विरुद्ध वसूली की कार्रवाई करते हुए एफआइआर दर्ज कराई जाए। बैठक में एसडीएम बांधवगढ़ कमलेश नीरज, एसडीएम मानपुर टीआर नाग, एसडीएम पाली अंबिकेश प्रताप सिंह, डिप्टी कलेक्टर मीनांक्षी इंगले, हरनीत कौर कलसी सीईओ जनपद पंचायत करकेली सहित जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे।


मदिरा की अवैध बिक्री पर रोक लगाने के कलेक्टर ने दिए निर्देश


कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन ने समय सीमा की साप्ताहिक बैठक में जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश दिए है कि जिले में अवैध रूप से बिक रही मदिरा को संज्ञान में लेते हुए त्वरित कार्रवाई कर अवगत कराएं। उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए। बैठक में एसडीएम बांधवगढ़ कमलेश नीरज, एसडीएम मानपुर टीआर नाग, एसडीएम पाली अंबिकेश प्रताप सिंह, डिप्टी कलेक्टर मीनांक्षी इंगले, हरनीत कौर कलसी सीईओ जनपद पंचायत करकेली सहित जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे।