
Husband got greed for dowry, court sent him to jail
उमरिया. दहेज लोभी पति को कोर्ट ने दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धर्मेन्द्र खण्डायत की कोर्ट ने आरोपी राजीव लोचन को 2 वर्ष का कठोर कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया है। मीडिया प्रभारी (अभियोजन) एडीपीओ नीरज पाण्डेय द्वारा बताया गया कि नेहा तिवारी का विवाह अभियुक्त राजीव लोचन, निवासी सरसवाही जिला उमरिया से 16 अप्रेल 2008 को सामाजिक रीति-रिवाज से हुआ था।
पीडि़त महिला अपने पति के साथ सामान्य रूप से 3 साल तक रही, जिससे उसके 2 बच्चे हुए। विवाह के पश्चात से ही अभियुक्त फरियादी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताडि़त करता था तथा मायके से पैसों और गाड़ी की मांग करता था। मारपीट भी करता था। वर्ष 2011 और 2012 में पीडिता को बंधक बनाकर रखा था और माता-पिता से बात भी नहीं करने देता था।
इसकी शिकायत पीडिता के भाइयों ने थाना कोतवाली में की थी। अभियुक्त की प्रताडना से तंग आकर प्रार्थिया ने थाना कोतवाली में दहेज की मांग करने के संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध कराया था। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। राज्य की ओर से अभियोजन का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भावना मिश्रा द्वारा किया गया।
Published on:
27 May 2023 04:37 pm
बड़ी खबरें
View Allउमरिया
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग
