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कंपोजिट स्कूल ग्रांट – धनराशि का आवंटन 10% स्वच्छता पर होगा खर्च

- राज्य परियोजना निदेशक सर्व शिक्षा अभियान द्वारा गाइडलाइन जारी

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कंपोजिट स्कूल ग्रांट - धनराशि का आवंटन 10% स्वच्छता पर होगा खर्च

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उन्नाव. राज्य परियोजना निदेशक सर्व शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश द्वारा सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर वर्ष 2020 - 21 में परिषदीय प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, कंपोजिट विद्यालयों के लिए जारी कंपोजिट स्कूल ग्रांट के विषय में दिशा निर्देश जारी किया गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रदीप कुमार पांडे ने बताया कि आवंटित धनराशि का 10% स्वच्छता पर खर्च किया जाएगा। संबंधी कार्यों पर व्यय किया जाएगा स्वच्छता मद में छात्र, छात्राओं की व्यक्तिगत एवम परिसर की स्वच्छता पर व्ययको प्रथम वरीयता दी जाएगी।

मल्टीपल हैंड वाशिंग सिस्टम की व्यवस्था करें

बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रदीप कुमार पांडे ने बताया कि कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए मल्टीपल हैंडवॉशिंग सिस्टम की व्यवस्था को द्वितीय वरीयता क्रम में पूर्ण कराया जाना अनिवार्य होगा। शौचालय एवं हैंड वॉश सिस्टम की क्रियाशीलता हेतु रनिंग वाटर की व्यवस्था को तृतीय वरीयता क्रम में सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि अक्रियाशील शौचालय, जिन्हें अति लघु मरम्मत से क्रियाशील कराया जा सकता है। उन्हें चतुर्थ वरीयता क्रम में क्रियाशील कराया जाना अनिवार्य होगा। स्वच्छता संदेश लिखवाया जाना। शिक्षण सहायक सामग्री हेतु प्रिंट रिच मैटेरियल विज्ञान किट, गणित किट, ग्लोब, मानचित्र इत्यादि का क्रय किया जाएगा।

विद्यालय में अलमारी की अनिवार्यता

जिन विद्यालयों में अलमारी नहीं है। वहां अनिवार्य रूप से अलमारी का क्रय किया जाएगा। अग्नि शमन यंत्र की रिफिलिंग कराई जाएगी। First aid बॉक्स में कोई दवा आदि एक्सपायर्ड न हो, यह सुनिश्चित कराएं। विद्यालय के अक्रियाशील उपकरणों की यथावश्यकता रिपेयरिंग /बदलवाया जाना। विज्ञान प्रयोगशाला/कम्प्यूटर शिक्षा से सम्बंधित उपकरणों का रखरखाव। अन्य कार्य विद्यालय की आवश्यकतानुसार smc से अनुमोदित कराकर कराए जा सकते हैं।

खंड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराएं

विद्यालय की आवश्यकतानुसार उच्च गुणवत्तायुक्त सामग्री का ही क्रय किया जाए तथा यदि अन्य मद, योजना से कोई कार्य कराया जा चुका है या अनुमोदित है,तो ऐसे कार्य के लिए कम्पोजिट ग्राण्ट की धनराशि का उपयोग कदापि न किया जाए। यदि गत वर्ष की धनराशि खाते में अवशेष है ,तो वर्तमान वर्ष की धनराशि के साथ संयुक्त कार्ययोजना बनाकर smcसे अनुमोदित कराकर कार्य करा लिया जाए। धनराशि का नियमानुसार व्यय उपरांत smc अध्यक्ष और प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से उपभोग प्रमाण पत्र खण्ड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध कम्पोजिट ग्राण्ट DCF पर विद्यालयवार, मदवार त्रुटिरहित सूचना संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा अपलोड की जाएगी।