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शादी जिसमें शामिल सभी लोगों पर दर्ज होगा मुकदमा, सीडब्ल्यूसी का आदेश

दो नाबालिग बहनों की शादी का मामला सामने आने पर प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। चाइल्ड लाइन और बाल संरक्षण इकाई की टीम ने मां के साथ दोनों ही लड़कियों को सीडब्ल्यूसी के सामने प्रस्तुत किया। सीडब्ल्यूसी ने महत्वपूर्ण आदेश में निर्देशित किया कि शादी में शामिल सभी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए।

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शादी जिसमें शामिल सभी लोगों पर दर्ज होगा मुकदमा, सीडब्ल्यूसी का आदेश

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बाल संरक्षण अधिकारी संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि 1098 पर जानकारी मिली की दो नाबालिग लड़कियों की शादी उसके पिता ने अपनी बहन के साथ मिलकर करवा दिया है। बीते 11 अप्रैल को एक मां ने 1098 पर सूचना दी। जानकारी मिलते ही सक्रिय हुई चाइल्डलाइन की टीम के साथ बाल संरक्षण इकाई भी मौके पर गई और मां और बच्चियों को लेकर सीडब्ल्यूसी के सामने प्रस्तुत किया। सीडब्ल्यूसी ने गंगा घाट थाना अध्यक्ष को नाबालिक की शादी में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आख्या मांगी है।

कि उनकी दो नाबालिग बेटियों की शादी मेरे पति और उनकी बहन ने कर दिया है जिस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए जिला बाल संरक्षण इकाई और चाइल्डलाइन की टीम ने मौके पर जाकर पूछताछ की। इस संबंध में गंगा घाट पुलिस को भी बुलाया गया। बाल संरक्षण अधिकारी ने बताया कि मां और दोनों बेटियों को उन्नाव लाया गया जहां बाल कल्याण समिति के सामने उनको प्रस्तुत किया गया। उनके बयान लिए गए और उनसे बातचीत की गई।

सीडब्ल्यूसी ने मुकदमा दर्ज करने के दिए निर्देश

पूछताछ के दौरान जानकारी मिली थी 17 वर्षीय किशोरी की शादी हरदोई निवासी 25 26 साल के लड़के के साथ हुआ है। दूसरी लड़की जिसकी उम्र 15 साल की है। उसकी शादी 21 साल के लड़के के साथ संपन्न हुआ है। यह शादी 15 दिसंबर 2021 को बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में संपन्न हुई है जहां दोनों नाबालिग किशोरियों की बुआ रहती है। उन्होंने यह शादी करवाई है। अध्यक्ष बाल कल्याण समिति ने गंगा घाट थाना अध्यक्ष को पत्र भेजकर बाल विवाह में सम्मिलित जितने भी लोग हैं सब के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं और इसकी आख्या मांगी गई है