
गैंगरेप के आरोपी को अदालत ने सुनाई 20 साल की सजा
अदालत ने गैंगरेप के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है इस मामले में एक अन्य आरोपी की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है विशेष न्यायालय पक्षों कोर्ट में चली सुनवाई के बाद अदालत ने यह निर्णय सुनाया है। विशेष लोक अभियोजक की दलीलों को सुनने के बाद अदालत का निर्णय आया है घटना 2014 की है जब एक किशोरी के साथ गैंगरेप की घटना हुई थी। जिसमें मां की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर नामजद दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था 8 साल के बाद अदालत का यह निर्णय आया है।
अचलगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में बीते 9 फरवरी 2014 को गांव की रहने वाले दो युवकों ने किशोरी के साथ गंदा काम किया था प्रोग्राम घटना की जानकारी घर वालों को भी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मां ने थाना में तहरीर देकर गांव के रहने वाले दो युवक मोनू ठाकुर और अरविंद कुमार को नामजद किया था। पुलिस ने मां की तहरीर पर दोनों ही आरोपियों के खिलाफ संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। जिसमें आईपीसी की धारा 376 डी और पॉक्सो एक्ट लगाया गया था। साथ ही नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
अदालत ने सुनाई सजा
उपरोक्त मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट में हो रही थी। पुलिस की प्रभावी पैरवी और विशेष लोक अभियोजक प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की दलीलों के बाद अदालत ने सुनवाई करते हुए आदेश सुनाया। अदालत ने मोनू ठाकुर को 20 साल की सजा सुनाई है और साथी ₹50 हजार का जुर्माना लगाया है। उपरोक्त मामले में एक अन्य अभियुक्त अरविंद की मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही मौत हो चुकी है।
Published on:
27 May 2022 11:09 pm
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