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सुप्रीम कोर्ट में कल गुंजेगा उन्नाव रेप केस का मामला, CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता में होगी सुनवाई

Unnao Rape Case में दोषी करार दिए गए कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद CBI ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
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उन्नाव

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Anuj Singh

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Updated: 28 Dec 2025, 8:19 AM IST

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट। पत्रिका फाइल फोटो

Unnao Rape Case in Supreme Court: उन्नाव रेप केस में बरी हुए आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को लेकर सीबीआई ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर को आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर बरी करने का आदेश सुनाया था, जिसके बाद दिल्ली से लेकर यूपी तक विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वहीं इस केस में 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट CBI की उस अपील पर सुनवाई करेगा, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें उन्नाव रेप केस के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा को सस्पेंड कर दिया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की वेकेशन बेंच CBI की इस याचिका पर सुनवाई करेगी।

कोर्ट ने क्यों की सजा सस्पेंड?

साल 2017 में उन्नाव में 1 नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का मामला आया था, जिसमें भाजपा नेता, जिनको पार्टी ने अब निकाल दिया है, कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार देते हुए 2019 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर को इस केस पर सुनवाई करते हुए, कुलदीप सिंह सेंगर जमानत दी थी। जमानत को लेकर पीड़िता और उसके परिवार के सदस्य इसका विरोध कर रहे हैं। उनको अपनी जान के खतरे की आशंका सता रही है। पीड़िता ने केंद्र और राज्य सरकार से सुरक्षा की मांग की है। कोर्ट ने आरोपी की सजा तब तक के लिए सस्पेंड कर दिया है, जब तक उसकी अपील पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती।

6 साल में क्यों मिली जमानत?

हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद पीड़िता ने इसका विरोध करते हुए, दिल्ली में परिवार के साथ धरने पर बैठ गई। उसने कहा 'हम लड़ाई नहीं छोड़ेंगे. यह हमारी न्याय की लड़ाई है और हम इसे आखिर तक लड़ेंगे…'। दिल्ली इंडिया गेट के सामने इस वक्त पीड़िता और उसकी मां धरने पर बैठी हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। पीड़िता का कहना है कि आरोपी को पूरी उम्र जेल में रहना था, तो कैसे 6 साल में ही जमानत मिल गई।

अब CBI ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। CBI के सामने सारी दलीलों को पेश करेगी और कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को फिर से जारी रखने की बात कहेगी, जिस पर CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच फैसला सुनाएगी । 

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