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उन्नाव रेप केस: जेल में ही रहेगा कुलदीप सेंगर, जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

उन्नाव रेप केस में दोषी पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उसकी जमानत पर रोक लगा दी है।

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उन्नाव रेप केस (ANI)

Unnao Rape Case: उन्नाव रेप मामले में दोषी पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को स्थगित कर दिया, जिसमें सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित कर जमानत दी गई थी। यह मामला 2017 के चर्चित उन्नाव के एक नाबालिग लड़की से रेप का है। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने सीबीआई की अपील पर सुनवाई की। कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी कर एक हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। सीबीआई ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।

CJI ने क्या कहा?
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "प्रारंभिक तौर पर हम इस आदेश पर रोक लगाने के पक्ष में है। सामान्य नियम यह है कि अगर कोई व्यक्ति जमानत पर बाहर आ चुका हो, तो अदालत उसकी आजादी वापस नहीं छीनती। लेकिन यहां स्थिति अलग है, क्योंकि सेंगर किसी दूसरे मामले में पहले से जेल में बंद है।" इसलिए जमानत पर रोक लगने से सेंगर की रिहाई नहीं होगी। वह अभी भी जेल में रहेंगे, जहां वह पीड़िता के पिता की मौत से जुड़े मामले में 10 साल की सजा काट रहे हैं।

पीड़िता और उसके परिवार ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि सेंगर बाहर आते तो उनकी जान को खतरा होता। अब मामले की अगली सुनवाई कुछ हफ्तों बाद होगी। यह फैसला न्याय व्यवस्था में पीड़ितों के पक्ष में एक मजबूत कदम माना जा रहा है।

वकील हेमंत कुमार मौर्य ने क्या कहा?

पीड़ित पक्ष के वकील हेमंत कुमार मौर्य ने कहा, "मैं आज सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं। पीड़िता भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों को एक सख़्त आदेश जारी किया है कि आरोपी को किसी भी हालत में जेल से रिहा नहीं किया जाएगा, और राहत देने वाले आदेश पर रोक लगा दी गई है। विपक्ष को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिया गया है, और तब तक, उसे किसी भी हालत में जेल से रिहा नहीं किया जाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, और हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई है।"