
रेप आरोपी मौलवी अब्दुल कादिर
अमरोहा के डिडौली क्षाना क्षेत्र में एक मौलवी को रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मौलवी पर मस्जिद में एक 15 साल की मासूम से रेप का आरोप है। यह घटना 15 दिन पुरानी है। लेकिन मौलवी को रविवार को गिरफ्तार किया गया। जब पत्रिका ने कोतवाली डिडौली प्रभारी से बात की तो उन्होंने आरोपी को कल यानी 18 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने की बात बताई।
पीड़िता के पिता ने मामले की तहरीर डिडौली थाने में दी है। तहरीर के मुताबिक आरोपी ने पीड़िता को मस्जिद में झाड़ू लगाने के लिए बुलाया था। लेकिन मौका पाकर उसने पीड़िता से मस्जिद में रेप किया। मामले में इंस्पेक्टर पीके चौहान ने आरोपी की पहचान बता दी है। उसकी एक फोटो भी जारी की गई है। आरोपी का नाम अब्दुल कादिर और संभल का रहने वाला है। उसे हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
इसी मामले में द टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक पीड़िता मस्जिद में दीनी तालीम यानी धार्मिक पढ़ाई करने गई थी। तब उसके साथ रेप को अंजाम दिया गया। मामले में अमरोहा के डिप्टी एसपी विजय कुमार राणा ने आजतक से बात की। इसमें उन्होंने आरोपी के खिलाफ उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की बात कही। हालांकि द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक मामला POCSO ACT यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्राम अफेंसेस अधिनियम और इंडियन पीनल कोड यानी IPC की धारा 376 के तहत दर्ज किया गया है।
पोक्सो कब लगता है?
साल 2012 में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पोक्सो एक्ट लागू किया था। इसके तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ किए गए यौन अपराध यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। धारा 376 को आप जानते ही हैं। ये किसी भी महिलाओं के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में लगाई जाती है।
Updated on:
17 Oct 2022 07:44 pm
Published on:
17 Oct 2022 07:43 pm
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