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Prayagraj : पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की सजा बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट पहुंची यूपी सरकार, सुनवाई 29 अगस्त को

गैंगस्टर मामले में सजायाफ्ता होने के बाद ही अफजाल अंसारी की लोकसभा की सदस्यता निरस्त हुई है। हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी की जमानत अर्जी गत 24 जुलाई को मंजूर कर ली थी। इसके बाद वह गाजीपुर जिला जेल से रिहा हो गया। बीती 29 अप्रैल को गाजीपुर एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट ने अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में चार वर्ष कारावास की सजा सुनाई थी।

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प्रयागराज:पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में मिली सजा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील दाखिल की है। कोर्ट ने अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने अफजाल अंसारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब याचिका पर अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी।

अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्‍यता निरस्त हुई है

गैंगस्टर मामले में सजायाफ्ता होने के बाद ही अफजाल अंसारी की लोकसभा की सदस्यता निरस्त हुई है। हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी की जमानत अर्जी गत 24 जुलाई को मंजूर कर ली थी।
इसके बाद वह गाजीपुर जिला जेल से रिहा हो गया। बीती 29 अप्रैल को गाजीपुर एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट ने अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में चार वर्ष कारावास की सजा सुनाई थी।

जेल से रिहा होने के बाद पूर्व सांसद ने ये कहा था

अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए अफजाल अंसारी ने कहा था, “लोगों को खबर मिली होगी, मुझे एक केस में चार साल की सजा हुई और मुझे जेल जाना पड़ा. आज 90 दिन बाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद रिहा हुआ हूं. हमारे खिलाफ सारी एजेंसियां लगी हुई हैं. लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजा जा रहा है.

अभी मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा –पूर्व सांसद अफजाल अंसारी

गाजीपुर के पूर्व बसपा सांसद ने कहा था, “लड़ाई लड़ी जाएगी. आवाज मेरी दबाई नहीं जा सकती. अभी मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा. महंगाई, भ्रष्टाचार, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर कोई बात नहीं हो रही है.

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