11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

Varanasi Breaking: अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की अर्जी खारिज, अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को

जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने दो बिन्दुओं पर सुनवाई की, उन्होंने मुस्लिम पक्ष की मांग खारिज करते हुए अगली तारीख 5 अक्तूबर मुकरर्र की है।

less than 1 minute read
Google source verification
Anjuman Arrangement Masjid Committee's application rejected in gyanvapi ASI survey

जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने दो प्रार्थनापत्र पर सुनवाई करते हुए मुस्लिम पक्ष की मांग खारिज कर दी है। जिला जज ये दिशानिर्देश दिए।
पहला प्रार्थनापत्र जो राखी सिंह की याचिका के साथ मर्ज कर दिया गया जबकि दूसरा प्रार्थनापत्र जिसमें कि शुल्क न जमा करने के कारण सर्वे को रोकने की बात कही गई थी उसमें कहा गया कि जिला न्यायलय इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकती।
दरअसल, मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद में चल रहे सर्वे को लेकर ASI पर बिना शुल्क जमा किए सर्वे करने का आरोप लगाते हुए ASI सर्वे रोक दिए जाने की मांग की थी। इस संबंध में आज जिला जज ने आज फैसला सुनाते हुए कहा कि यह सर्वे सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश पर हो रहा है यदि आप को आपत्ति है तो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील करें।


इसके अलावा चार महिला वादियों द्वारा परिसर में मिल रहे साक्ष्यों को डीएम की सुपुर्दगी में देने की याचिका को राखी सिंह की याचिका के मर्ज कर दिया ।
जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने अगली सुनवाई की तारीख 5 अक्टूबर मुकर्रर की गई है ।