संयुक्त निर्वाचन अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने निर्वाचन आयोग के निर्देश को सोमवार को जारी कर दिया। इस परिपत्र में निर्वाचन आयोग के हवाले से कहा गया है कि रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, अपना दल के पदाधिकारियों के मध्य आंतरिक विवाद के कारण आयोग के अभिलेख में आज के दिन उक्त दल का कोई अधिकृत पदाधिकारी नहीं है। आयोग के अभिलेख में इस दल के पदाधिकारियों की अनुमोदित सूची न होने के कारण किसी के द्वारा इस पार्टी का फार्म ए तथा फार्म बी देने पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।