
ज्ञानवापी मस्जिद केस में वाराणसी की कोर्ट में 6 मामलों पर सुनवाई हुई। याचिका में मस्जिद परिसर को हिंदुओं को सौंपने सहित कई मांगे शामिल हैं। इनकी सुनवाई अलग-अलग कोर्ट में हुई।
मस्जिद परिसर में मिले शिवलिंग जैसे ढांचे की पूजा, श्रृंगार और भोग के अधिकार मिलने की मांग याचिका में की गई है। 6 में से पांच मामलों की सुनवाई के लिए 5 जनवरी की तारीख तय की गई है। एक मामले की सुनवाई 12 दिसंबर को होगी।
इन मामलों में होगी सुनवाई
केस नंबर 1
हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और अजीत सिंह ने भी याचिका दाखिल की है। इसमें कथित शिवलिंग की पूजा, श्रृंगार और भोग की परमीशन मांगी है। इस केस की सुनवाई अब 5 जनवरी को होगी।
केस नंबर 2
विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतरराष्ट्रीय महामंत्री किरन सिंह विसेन और अन्य ने भगवान आदिवेशेश्वर विराजमान मामले में याचिका दाखिल की है। इसी मामले पर आज सुनवाई हुई। याचिका में मस्जिद परिसर को हिंदुओं को दिलाने, कथित शिवलिंग को पूजने और मुस्लिमों की एंट्री बंद करने की मांग की गई है। इस केस की सुनवाई पांच जनवरी को होगी।
केस नंबर 3
ज्योतिर्लिंग आदि विशेश्वर विराजमान की ओर से याचिका दाखिल हुई है। इसमें ज्ञानवापी परिसर पर भगवान का मालिकाना हक दिलाने, भव्य मंदिर निर्माण और ज्ञानवापी में 1993 में लगी बैरिकेटिंग हटाने की मांग की गई है। इस केस की सुनवाई भी 5 जनवरी को होगी।
केस नंबर 4
पर्यावरणविद प्रभुनरायन की तरफ से पिटीशन दाखिल हुई है। इसमें देवताओं के भोग पूजन-दर्शन, गैर हिंदुओं के प्रवेश को बंद करने की मांग की गई है। पांच जनवरी को ही इसकी भी सुनवाई होगी।
केस नंबर 5
शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और रामसजीवन की याचिका भी कोर्ट में दाखिल है। इसमें भी शिवलिंग जैसे ढ़ांचे की पूजा, श्रृंगार और भोग की परमिशन मांगी गई है। पिटीशन में दावा किया गया है कि कानूनी तौर पर देवताओं की स्थिति भी एक बच्चे के जैसी होती है। कोर्ट में इस केस को 12 दिसंबर सुना जाएगा।
केस नंबर 6
विवेक सोनी की तरफ से भी याचिका दाखिल है। इस मामले की सुनवाई भी 5 जनवरी को ही होगी।
Updated on:
02 Dec 2022 07:34 pm
Published on:
02 Dec 2022 07:28 pm
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