वाराणसी

Gyanvapi Case : जिला जज के सर्वे के आदेश खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में डाली अवमानना याचिका

Gyanvapi Case : जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने बीते शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एसआई सर्वे के आदेश दिए थे। उन्होंने सील वजूखाने को छोड़कर सम्पूर्ण स्थल के सर्वे का आदेश दिया था, जिसके रिपोर्ट 4 अगस्त को कोर्ट में पेश करनी है।

less than 1 minute read
Jul 23, 2023
Gyanvapi Case

Gyanvapi Case : ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सील वजूखाने को छोड़कर पूरे परिसर के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया (ASI ) द्वारा सर्वे का आदेश जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने शुक्रवार को दिया था। इस आदेश के खिलाफ शनिवार को अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है। मसाजिद कमेटी के अधिवक्ता के अनुसार जिला जज ने सर्वे का आदेश जो दिया है। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है।

सुप्रीम कोर्ट ने बताया है गंभीर मामला, फिर कैसे आदेश...

ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वे पर रोक लग सकती है। मुस्लिम पक्ष ने इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिक दायर की है। अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी के सचिव सैयद मोहम्मद यासीन ने बताया कि जिला जज की अदालत ने जो फैसला दिया है वह सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में तथाकथित शिवलिंग के सर्वे मामले में रोक लगते हुए उसे गंभीर मामला बताया था।

हाईकोर्ट के आदेश को रोक चुकी है सुप्रीम कोर्ट

यासीन ने बताया कि 12 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित संरक्षित क्षेत्र के ASI सर्वे का आदेश दिया था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। 19 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि यह गंभीर मसला है। इसमें जल्दीबाजी दिखाने की जरूरत नहीं है। हमने जिला अदालत को बताया भी तह कि सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगा रखी है।

Published on:
23 Jul 2023 09:23 am
Also Read
View All

अगली खबर