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Mukhtar Ansari: माफिया डॉन मुख्तार अंसारी फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में दोषी करार, 13 मार्च को कोर्ट सुनाएगी फैसला

Mafia Don Mukhtar Ansari: माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में कोर्ट ने दोषी पाया है। इस मामले में कल कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी।

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Mafia Don Mukhtar Ansari

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Mafia Don Mukhtar Ansari: वाराणसी की एमपी- एमएलए कोर्ट (MP/MLA) कोर्ट ने माफिया डॉन मुख्तार अंसारी (Mafia Don Mukhtar Ansari) को फर्जी शस्त्र लाइसेंस बनाने के मामले में दोषी करार दिया है। इस मामले में कोर्ट कल मुख्‍तार अंसारी के खिलाफ सजा सुनाएगी। यह मामला 36 साल पुराने फर्जी लाइसेंस से जुड़ा है। इसमें मुख्तार अंसारी पर डीएम (DM) और एसपी (SP) का फर्जी हस्ताक्षर कर लाइसेंस लेने का आरोप लगा था। इस मामले की सुनवाई में माफिया मुख्तार अंसारी बांदा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ा था।

विशेष जज (MP-MLA Court) अवनीश कुमार गौतम (Avnish Kumar Gautam) की कोर्ट में पिछली सुनवाई 27 फरवरी को हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी हो गई थी। तब कोर्ट ने 12 मार्च को फैसला सुनाना तय किया था, लेकिन आज कोर्ट ने मुख्‍तार को दोषी करार दिया है। अब कल यानी 13 मार्च को पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई जाएगी।

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मुख्तार अंसारी के खिलाफ यह तीसरा मुकदमा है, जिसमें अदालत द्वारा सजा सुनाई जाएगी। इससे पहले अवधेश राय हत्याकांड और कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा के भाई महावीर प्रसाद रूंगटा को धमकाने के मामले में कोर्ट सजा सुना चुकी है।


मुख्तार अंसारी पर आरोप है कि उन्होंने 1997 में गाजीपुर के तत्कालीन असलहा बाबू के साथ साजिश रचकर उसने फर्जी तरीके से असलहा का लाइसेंस लिया था। मामले में आरोपी असलहा बाबू की पहले ही मौत हो चुकी है। कोर्ट में आरोपी मुख्तार अंसारी की ओर से अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी पहले ही लिखित बहस के साथ सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की कुछ रूलिंग भी दाखिल कर चुके हैं। 27 फरवरी को अभियोजन की ओर से अभियोजन अधिकारी उदय राज शुक्ला और एडीजीसी विनय सिंह ने रूलिंग दाखिल की।

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