बालाघाट. जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश मनोज तिवारी के न्यायालय ने शनिवार को दुष्कर्म के एक मामले का निपटारा किया है। थाना कोतवाली में आरोपी सतीश पिता राजेश अरजे (21) निवासी वार्ड 10 कोसमी को धारा 363 भादवि, 3 (2) (ट) अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में आजीवन कारावास व 22 हजार रुपए के अर्थदंड से की सजा से दंडित किया गया है। अभियोजन की ओर से पैरवी आरती कपले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने की। आरोपी पर एक युवती ने बहला फुसलाकर भगा लेजाने और दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था।