churu court news: चूरू, जिला एवं सेशन न्यायाधीश बलजीत सिंह ने विवाहिता से छेड़छाड़ के अभियुक्त को एक साल के साधारण कारावास व एक हजार के अर्थदण्ड़ की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक काशीराम शर्मा ने बताया कि जिले के ग्रामीण क्षेत्र की एक विवाहिता ने 2018 को दूधवाखारा थाने में मामला दर्ज कराया था। जिसमें उसने बताया कि उनके परिचित एक व्यक्ति के परिवार में शादी समारोह में शरीक होने बेटी के साथ गई थी। रात के समय अभियुक्त ओमप्रकाश जाट निवासी लोसणा बड़ा दीवार फांदकर परिवादी के घर में घुस गया। अभियुक्त ने उसके साथ छेड़छाड़ के बाद जबरदस्ती करने का प्रयास किया। विरोध करने पर वहां से चला गया। विवाहिता ने बताया कि ओमप्रकाश बाद में आया व उसकी झौपड़ी में आग लगा दी। मामले में दूधवाखारा व महिला थाना पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने छेड़छाड़ के अभियुक्त ओमप्रकाश जाट को एक साल के साधारण कारावास व एक हजार रुपए के अर्थदण्ड़ की सजा सुनाई।