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बिना वीजा भारत में रहने पर विदेशी नागरिक को साढ़े 3 साल की सजा
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बिना वीजा भारत में रहने पर विदेशी नागरिक को साढ़े 3 साल की सजा

अपर सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या 1 कोटा ने विदेशी नागरिक को बिना वीजा के भारत में रहने के मामले में गुरुवार को सजा सुनाई। आरोपी विदेश नागरिक मंडे इनेक एगवुओबा को साढ़े 3 साल की सजा व 50 हजार के जुर्माने से दंडित किया है।
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कोटा

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Dhirendra Tanwar

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Updated: 16 May 2024, 7:09 PM IST

कोटा. अपर सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या 1 कोटा ने विदेशी नागरिक को बिना वीजा के भारत में रहने के मामले में गुरुवार को सजा सुनाई। आरोपी विदेश नागरिक मंडे इनेक एगवुओबा को साढ़े 3 साल की सजा व 50 हजार के जुर्माने से दंडित किया है।
प्रकरण के अनुसार कोटा जीआरपी ने 20 जुलाई 2023 को तडक़े 4 बजे करीब हरिद्वार वलसाड ट्रेन से नाइजीरिया मूल के नागरिक मंडे इनेक एगवुओबा को पकड़ा था। उसके पास वीजा नहीं मिला था।

आरोपी के खिलाफ धारा 14 विदेशी विषेयक अधिनियम 1946 के तहत कार्रवाई की गई थी। कोटा जीआरपी में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। उसकी स्थानीय न्यायालय से जमानत खारिज हुई थी। इसके बाद हाईकोर्ट से भी जमानत खारिज हुई। उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। प्रकरण में गुरुवार को न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई है।

2017 में आया था बांग्लादेश से मुंबइ

जीआरपी ने नाईजीरियन नागरिक मंडे इनेक एगवुओबा को गिरफ्तार किया था, तब पूछताछ में उसने बताया था कि वह 2017 में बांग्लादेश से मुंबई आया था। वह फूड और फू्रट आइटम का बिजनेस करता था। उसके पास नाइजीरियन पासपोर्ट था, लेकिन वीजा नहीं मिला था। पूछताछ में वह जांच एजेंसियों को संतुष्ट नहीं कर पाया था। इसके बाद जांच एजेंसियों ने उसका रिकॉर्ड को खंगाला था।

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