Hit and Run Law : हाल ही में केंद्र सरकार ने कई कानून में बदलाव किए है। जिसकी वजह से बहुत सारे मामले में सजा और जुर्माने के प्रोविजन बदल दिए गए हैं। जिसमें हिट एंड रन कानून के केस भी शामिल हैं। भारतीय दंड विधान की जगह लेने जा रही भारतीय न्याय संहिता में ऐसे चालकों के लिए 10 साल तक की सजा का प्रावधान है जो लापरवाही से गाड़ी चलाकर भीषण सड़क हादसे को अंजाम देने के बाद पुलिस या प्रशासन के किसी अधिकारी को दुर्घटना की सूचना दिए बगैर मौके से फरार हो जाते हैं। पेशेवर चालक इन प्रावधानों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार के आश्वासन के बावजूद ट्रक ओनर्स एसोसिएशन ने नया अल्टीमेटम दे दिया है।