जोधपुर. अगर आपने अब तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो अब भी 10 दिन का समय शेष है। इसके बाद रिटर्न भरने वालों पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल किए जा रहे हैं। बगैर विलम्ब शुल्क के रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2018 है। इसके बार रिटर्न दाखिल करने वालों पर अलग-अलग जुर्माना लगेगा। अगर व्यक्ति की आय 2.50 लाख रुपए से कम है तो वह बगैर जुर्माने के 31 मार्च 2019 तक आवेदन कर सकता है। लेकिन किसी करदाता की कुल आय 2.50 से अधिक व 5 लाख रुपए से कम है तो उसको 31 दिसम्बर 2018 तक आवेदन के साथ एक हजार रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर आयकरदाता की आय 5 लाख से अधिक है और वह 31 जुलाई के बाद और 31 दिसंबर से पहले आयकर रिटर्न दाखिल करता है तो उसे पांच हजार रुपए विलंब शुल्क देना होगा। अगर करदाता 31 दिसंबर 2018 तक भी आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करता है तो उसे दस हजार रुपए तक जुर्माना भरना पड़ेगा।
एक जनवरी 2019 से 31 मार्च 2019 तक रिटर्न भरने वाले ऐसे व्यक्ति जिनकी आय पांच लाख से कम है, उन्हें एक हजार रुपए ही जुर्माना देना पड़ेगा। पांच लाख से अधिक आय होने पर करदाता 31 मार्च 2019 तक दस हजार रुपए विलंब शुल्क के साथ आयकर रिटर्न दाखिल कर सकता है। इसके बाद आयकर आकलन वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल नहीं होगा। अगर किसी करदाता की कुल आय पांच लाख रुपए से कम है तो उसे 31 जुलाई के बाद सिर्फ एक हजार रुपए विलंब शुल्क देना होगा।
इनका कहना है
शुल्क मुक्त आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए अभी 10 दिन बाकी है, लेकिन करदाताओं को शीघ्र रिटर्न दाखिल करना चाहिए, ताकि जुर्माना नहीं भरना पड़े।
-अजय सोनी, स्थानीय अध्यक्ष, दी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया