मंदिर में रह रहे रसोईये को परिसर खाली करने का आदेश
जोधपुर . राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर नगर निगम को शहर के परंपरागत जलाशयों की सफाई का प्रोजेक्ट पेश करने का आदेश दिया है। जोधपुर शहर के प्राचीन मंदिरों व जलाशयों की दुर्दशा को लेकर स्व प्रेरणा से दायर जनहित याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस गोपालकृष्ण व्यास व जस्टिस रामचंद्रसिंह झाला की खंडपीठ में सवेरे एकबारगी सुनवाई को दो बजे तक टालने के साथ देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त को तलब किया गया। दो बजे दुबारा सुनवाई के दौरान अधिकारी के पेश होने पर वरिष्ठ अधिवक्ता एमआर सिंघवी ने पक्ष रखते हुए बताया कि कुंजबिहारी मंदिर में ऊपरी मंजिल पर आवासीय भवन बना कर उपयोग किया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताते हुए मंदिर में निवास कर रहे रसोईये को फौरन मंदिर परिसर खाली करने का आदेश दिया है। वही शहर के प्राचीन जलाशयोंं कायलाना व तख्तसागर की स्वच्छता और गंदगी से बचाने के लिए नगर निगम से प्रोजेक्ट मांगा है। उन्होंने कहा कि वो प्रोजेक्ट पेश करे कि इन जलस्रोतों को कैसे बचाया जाएगा। साथ ही शहर में अन्य स्थानों की गंदगी को लेकर भी आवश्यक निर्देश दिए हैं।