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video : रॉयल्टी कलेक्शन ठेकेदारों से जीएसटी वसूली पर हाईकोर्ट की रोक
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video : रॉयल्टी कलेक्शन ठेकेदारों से जीएसटी वसूली पर हाईकोर्ट की रोक

हाईकोर्ट ने केन्द्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 18 अप्रैल तक किया जवाब तलब
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जोधपुर

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rp bohara

Feb 15, 2018

राजस्थान हाईकोर्ट की न्यायाधीश निर्मलजीत कौर ने रॉयल्टी कलेक्शन ठेकेदारों से जीएसटी की वसूली के लिए जारी राज्य सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है। जस्टिस कौर की अदालत में मार्बल गैंगसॉ एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका पर राज्य सरकार व केन्द्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए 18 अप्रेल तक जवाब तलब किया गया है।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विकास बालिया व प्रमोद व्यास ने पक्ष रखते हुए बताया कि राज्य सरकार ने 28 जून 2017 को रॉयल्टी कलेक्शन ठेकेदारों को निर्धारित दर से जीएसटी का भुगतान करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। जबकि माइनिंग लीज होल्डर केंद्र सरकार को निर्धारित दर से जीएसटी कर का भुगतान रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से दे रहे हैं। अधिवक्ता बालिया ने कहा कि इस तरह से सरकार दुगुना कर वसूल कर रही है। इस पर हाईकोर्ट ने नोटिफिकेशन स्थगित कर दिया है।

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