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अफीम तस्करी की मिली 7 साल की सजा, कोर्ट ने भेजा सलाखोंं के पीछे

50 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।

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कोटाण् विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस कोटा ने अफीम तस्करी के आरोपी को सात वर्ष के कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।

विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भय ने बताया कि 28 मार्च 2019 को जीआरपी ने चेकिंग के दौरान प्लेटफार्म नंबर 1 पर कोटा.गंगानगर एक्सप्रेस के जनरल कोच से झालावाड़ जिले के मिश्रोली निवासी केसर सिंह के पास से दो किलो अफीम बरामद की। जीआरपी ने अनुसंधान के बाद आरोपी केसर सिंह के विरुद्ध न्यायालय में एनडीपीएस एक्ट में आरोप पत्र पेश किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण में कुल 11 गवाह लेखबद्ध करवाए व 42 दस्तावेज प्रदर्शित किए। न्यायालय ने मामले में निर्णय देते हुए आरोपी केसर सिंह को दोषी करार दिया।