सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान को लेकर चुनाव आयोग को बड़ी चेतावनी दी है। SC ने कहा कि बिहार में एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली में यदि कोई अवैधता पाई गई तो पूरी प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने बिहार एसआईआर की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई के लिए 7 अक्टूबर की तारीख तय की है। पीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि वह बिहार एसआईआर पर टुकड़ों में राय नहीं दे सकती। साथ ही कहा- उसका अंतिम फैसला केवल बिहार में ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में आयोजित एसआईआर अभ्यासों पर लागू होगा।