भीलवाड़ा। भीलवाड़ा व शाहपुरा जिले में हेलमेट अनिवार्य रूप से लगाना होगा। विशेष कर रात आठ बजे से
सुबह छह बजे तक दोनों जिले में दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाना ही होगा। हेलमेट नहीं लगा मिला तो चालक को जुर्माना चुकाना होगा।
इधर, भीलवाड़ा जिले के रिजर्व पुलिस लाइन में बिना हेलमेट के दुपहिया चालकों के आने व जाने पर रोक लगा दी गई है। यहां बिना हेलमेट जाने की कोशिश की चालान कटेगा। भीलवाड़ा शहर में दुपहिया चालकों के लिए हेलमेट अनिवार्य करने की पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह ने पहल की।
एसपी ने कहा कि भीलवाड़ा व शाहपुरा जिले में हेलमेट अनिवार्य करने की शुरुआत पहले पुलिस ने अपने घर से की। रिजर्व पुलिस लाइन के जाप्ते व स्टाॅफ के साथ ही लाइन की स्टॉफ कॉलोनी के परिजन को इसके लिए पाबंद किया। दोनों जिले के पुलिस कर्मियों को भी कहा गया है कि हेलमेट लगाएं।
सिंह ने बताया कि एमवी एक्ट के तहत दुपहिया चालकों को हेलमेट लगाना व चौपहिया चालकों को सीट बेल्ट बांधना जरूरी है। रात में सड़केंसूनी एवं खाली रहने से अधिकांश दुपहिया चालक अनियंत्रित तरीके से वाहन चलाते हैं। इससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। रात में रफ्तार को नियंत्रित करने के लिए दोनों जिले में रात में हेलमेट की अनिवार्यता की है। जल्द ही चौबीस घंटे के लिए हेलमेट की अनिवार्यता लागू की जाएगी।