Rajasthan में 30 साल बाद होने जा रहा बड़ा बदलाव, ख़त्म होगी ‘दो संतान’ की बाध्यता, जानें पूरी खबर
पंचायत-निकाय चुनाव से पहले राजस्थान सरकार ने दो संतान बाध्यता से जुड़े 30 साल पुराने कानून में संशोधन के लिए विधेयक का ड्राफ्ट अंतिम चरण में पहुंचा दिया है। इसके बाद तीन संतान होने पर भी चुनाव लड़ने की पात्रता मानी जाएगी।
विधानसभा के बजट सत्र में आने वाले विधेयकों के लिए तैयारी शुरू हो गई है। पंचायत-निकाय चुनाव से पहले राजस्थान सरकार ने दो संतान बाध्यता से जुड़े 30 साल पुराने कानून में संशोधन के लिए विधेयक का ड्राफ्ट अंतिम चरण में पहुंचा दिया है।