गुजरात प्राथमिक शिक्षा विभाग ने फिर से दिशा-निर्देश जारी किए है कि किसी भी विद्यार्थी को स्कूल की ओर से शारीरिक सजा नहीं दी जाए। विद्यार्थी को मानसिक रूप से प्रताड़ित भी नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा करने वाले स्कूल के खिलाफ आदेश की अवहेलना मान कर कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।