भारत समेत पूरी दुनिया पर भारी टैरिफ लगा रहे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उस वक्त बड़ा झटका लगा.. जब अमरीका की एक अदालत ने टैरिफ को अवैध और गैरकानूनी बताया। दरअसल, अमरीका की एक अपील अदालत ने फैसला सुनाया है कि ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए अधिकांश टैरिफ कानून के मुताबिक नहीं हैं। अपील कोर्ट ने टैरिफ को अवैध करार दिया है। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि डोनाल्ड ट्रंप के ज़्यादातर नए टैरिफ़ अवैध हैं। अदालत ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की संघीय अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति द्वारा व्यापक टैरिफ़ को उचित ठहराने के लिए आर्थिक आपातकाल की घोषणा 1977 के एक कानून और अमेरिकी संविधान का उल्लंघन करती है। यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट ने कहा कि अमरीकी राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां भले ही प्राप्त हो, लेकिन इन शक्तियों का इस्तेमाल वह टैरिफ लगाने के लिए नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपील कोर्ट के फैसले के बाद बौखला गए। उन्होंने कोर्ट के आदेश को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सभी टैरिफ लागू रहेंगे। एसोसिएट प्रेस के मुताबिक कोर्ट ने टैरिफ को 14 अक्टूबर तक यथावत रखने का आदेश दिया है। अपील कोर्ट के इस फैसले से ट्रंप प्रशासन को ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का समय मिल गया है।