विदिशा

बच्चों को राहत- सरकार ने कम किया स्कूली बैग का बोझ

- MP प्रदेश के सभी सरकारी, गैरसरकारी और अनुदान प्राप्त स्कूलों के विद्यार्थियों के स्कूल बैग का वजन तय

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Sep 04, 2022

विदिशा। मप्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की दृष्टि से स्कूल बैग पॉलिसी 2000 के तहत प्रदेश के सभी सरकारी, गैरसरकारी और अनुदान प्राप्त स्कूलों के विद्यार्थियों के स्कूल बैग का वजन तय कर दिया है। विद्यार्थियों के लिए यह काफी राहत भरा फैसला है। इस फैसले के तहत कक्षा पांच तक के विद्यार्थियों के बस्ते का बोझ ढाई किलो से ज्यादा नहीं होगा।

दूसरी कक्षा तक के बच्चों को कोई होमवर्क नहीं दिया जाएगा। किस कक्षा के विद्यार्थियों के लिए बस्ते का वजन कितना होगा, उन्हें कितना होमवर्क दिया जा सकेगा, यह भी सरकार ने तय कर दिया है। इस आदेश के पालन की मॉनिटरिंग का दायित्व जिला शिक्षाधिकारी को सौपा गया है।

किन विद्यार्थियों के बैग का कितना वजन
: कक्षा 1- 1.6 से 2.2 किलो
: कक्षा 2- 1.6 से 2.2 किलो
: कक्षा 3- 1.7 से 2.5 किलो
: कक्षा 4- 1.7 से 2.5 किलो
: कक्षा 5- 1.7 से 2.5 किलो
: कक्षा 6- 2 से 3 किलो
: कक्षा 7- 2 से 3 किलो
: कक्षा 8- 2.5 से 4 किलो
: कक्षा 9- 2.5 से 4.5 किलो
: कक्षा 10-2.5 से 4.5 किलो
जबकि 11 वीं और 12 वीं के विद्यार्थियों के बसते का वजन शाला प्रबंधन समिति द्वारा विभिन्न संकायों के आधार पर तय किया जाएगा।
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा कि विद्यार्थियों के बस्ते में राज्य शासन और एनसीआरटीई द्वारा नियत कोर्स से अधिक पुस्तकें नहीं होना चाहिए।
कक्षा दो तक के विद्यार्थियों को कोई भी गृह कार्य नहीं दिया जाए। कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थियों को हर सप्ताह अधिकतम 2 घंटे, कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को रोजाना अधिकतम एक घंटे और कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को रोजाना अधिकतम 2 घंटे का ही गृह कार्य दिया जाए।

- हर स्कूल को नोटिस बोर्ड व क्लास रूम में बस्ते के वजन का चार्ट प्रदर्शित करना होगा। स्कूल डायरी का वजन भी बस्ते में ही शामिल है।
- शाला प्रबंधन समिति द्वारा ऐसी समय सारिणी तैयार की जाए ताकि विद्यार्थियों को रोजाना सभी पुस्तकें, कॉपियां नहीं लाना पड़ें।
- शाला प्रशासन कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए अभ्यास पुस्तिकाएं व आवश्यक सामग्रियों को शाला में ही रखने की व्यवस्था करें।
- सप्ताह में एक दिन बैग विहीन दिवस होगा, इस दिन व्यावसायिक कार्यानुभव से संबंधित गतिविधियां कराई जाएं।

- जिला शिक्षाधिकारी अपने जिले में रेंडमली शालाओं का चयन कर हर तीन माह में स्कूल बैग के वजन की जांच करेंगे और बस्ते के वजन निर्धारित सीमा में हों यह सुनिश्चित करेंगे।

अभी आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं। आदेश आते ही उसकी प्रति सभी संकुल प्राचार्यों के माध्यम से जिले के सभी शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में पहुंचाकर आदेश का पालन कराया जाएगा। शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी मॉनिटरिंग भी करेंगे।
- अतुल मुदगल, जिला शिक्षा अधिकारी विदिशा

Published on:
04 Sept 2022 04:10 pm
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