दरअसल, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने के डिप्टी स्पीकर के कदम से संबंधित मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने पाया कि अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करना संविधान के हित में नहीं था। इसलिए इमरान खान को इसका सामना करना होगा। अब 9 अप्रैल को सुबह 10 बजे इमरान खान नैशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेंगे। कोर्ट के फैसले के बाद असेंबली में विपक्ष के नेता शाहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के लोगों की दुआ कबूल हो गई है। उधर, इमरान खान ने भी कहा है कि कोर्ट का फैसला उन्हें स्वीकार है।
बता दें कि संयुक्त विपक्ष इमरान खान के खिलाफ संयुक्त विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया था। 3 अप्रैल को पाकिस्तान की नैशनल असेंबली में डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने अविश्वास प्रस्ताव को ‘विदेशी साजिश’ बताते हुए संविधान के अनुच्छेद 5 का हवाला देते हुए इसे खारिज कर दिया था। इसके बाद इमरान खान ने राष्ट्रपति आरिफ अल्वी को पाकिस्तान की संसद और सभी विधानसभाओं को भंग करने प्रस्ताव भेजा था जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया था।
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