
Imran Khan
पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को तोशाखाना मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद मिली 3 साल की जेल की सज़ा, 5 साल चुनाव लड़ने का बैन और 1 लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना जिसका भुगतान न करने पर इमरान की जेल की सज़ा को 6 महीने तक बढ़ाने के प्रावधान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कुछ समय पहले ही रद्द करते हुए उन्हें जमानत भी दे दी। हालांकि तोशाखाना मामले में सिर्फ इमरान की जेल की सज़ा ही रद्द की गई थी। इससे इमरान को राहत तो मिली, पर फिर भी सज़ा रद्द होने और जमानत मिलने के बावजूद भी इमरान जेल में ही हैं। इसकी वजह है सिफर मामले में उनकी गिरफ्तारी। पर आज इमरान के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश सुनाया है।
अटक जेल से रावलपिंडी की अदियाला जेल में किया जाएगा शिफ्ट
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आज इमरान को अटक जेल से रावलपिंडी की अदियाला जेल में शिफ्ट करने का फैसला सुनाया है। 5 अगस्त को गिरफ्तार हुए इमरान को अटक जेल भेज दिया गया था जहाँ उन्हें बिना किसी सुविधा के रखा गया था। इसके खिलाफ इमरान और उनकी पार्टी के नेताओं ने आवाज़ भी उठाई थी। अब आखिरकार इमरान को अटक जेल से राहत मिल जाएगी।
मिलेगी सुविधाएं
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान को रावलपिंडी की अदियाला जेल में शिफ्ट करने का फैसला सुनाने के साथ ही उन्हें जेल में सभी सुविधाएं देने का भी आदेश सुनाया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अनुसार इमरान अच्छे रहन-सहन का अधिकार रखते हैं और अदियाला जेल में उन्हें उनके हक की सभी सुविधाएं दी जाएंगी।
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Published on:
25 Sep 2023, 3:27 PM IST
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