
Donald Trump's 'Tariff Bomb' (Photo - White House)
अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के ‘टैरिफ वॉर’ (Tariff War) ने दुनियाभर के देशों की चिंता बढ़ा दी थी। ट्रंप ने उन सभी देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान किया था जो अमेरिका पर टैरिफ लगाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी साफ कर दिया था कि वह अपने इस फैसले से पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि इस मामले पर अब एक अमेरिकी अदालत ने ट्रंप को झटका दे दिया है।
बुधवार को अमेरिका की एक वाणिज्य अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ पर रोक लगाने का फैसला सुनाया है। अदालत ने इस मामले में व्हाइट हाउस (White House) के अधिकारी की सभी दलीलों को भी खारिज कर दिया। न्यूयॉर्क स्थित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य अदालत के तीन जजों के पैनल ने यह फैसला सुनाया।
अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य अदालत ने अपने फैसले के बारे में बताया कि ट्रंप ने दूसरे देशों पर टैरिफ लगाकार अपने कानूनी अधिकार का गलत इस्तेमाल किया है। अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि कांग्रेस की मंजूरी के बिना इस तरह का कोई फैसला नहीं जा सकता।
ट्रंप के टैरिफ ओर अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य अदालत की और से रोक लगाने के फैसले से भारत (India) को भी फायदा होगा। दरअसल दोनों देशों के बीच आने वाले कुछ हफ्तों में ट्रेड के संबंध में बातचीत होगी। पहले 26% रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से भारत पर ट्रेड वार्ता में दबाव रहता, लेकिन अब अदालत के फैसले के बाद वो तबाव खत्म हो गया है। अब भारत को अमेरिका से रेसिप्रोकल टैरिफ के दबाव में समझौता नहीं करना पड़ेगा।
यह भी पढ़ें- अमेरिका में पढ़ रहे चाइनीज़ छात्रों का वीज़ा होगा रद्द, दोनों देशों के बीच बढ़ेगा तनाव
Updated on:
29 May 2025 12:21 pm
Published on:
29 May 2025 12:17 pm
बड़ी खबरें
View Allविदेश
ट्रेंडिंग
