
आपके पास 100 साल पुरानी कोई चीज है तो करा लें पंजीकरण, अन्यथा होगी जेल, देखें वीडियो
आगरा। पुरावशेष (Antiquity) का संग्रह करने के लिए एएसआई (Archaeological Survey of India) ने अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान 13 सितंबर से 28 सितंम्बर, 2019 तक चलेगा। 100 साल पुराने पुरावशेषों के लिए एएसआई ने रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में जिन लोगों के पास नायाब वस्तुएं है, उन्हें अब पंजीकरण कराना पड़ेगा। बिना पंजीकरण कराये नायाब वस्तुएं रखने पर 6 माह की कैद व जुर्माना भी हो सकता है।
एएसआई की निगरानी में रहेगी धरोहर
देश की धरोहर को रजिस्ट्रेशन के जरिए एएसआई निगरानी में लाना चाहती है। एएसआई के अधीक्षण पुरातत्वविद डॉ. वसंत कुमार स्वर्णकार ने बताया कि इस अभियान के तहत 100 साल के अधिक पुरानी नायाब वस्तुओं को संरक्षित व संकलित किया जा रहा है। 100 साल पुरानी वस्तु जैसे कोई कलाकृति, कोई धातु की मूर्ति या पत्थर, कोई पुरानी हस्तलिखित पांडुलिपि शामिल हैं। हालांकि इस अभियान में पुराने सिक्के, हथियार और गहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा।
क्या है प्रावधान
भारतीय पुरातत्व अधिनियम 1976 के सेक्शन 14 के अनुसार, पुरामहत्व की वस्तुओं को बिना पंजीकरण कोई भी अपने पास रखता है तो यह अपराध माना जायेगा। इसके तहत 6 माह की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। अभियान में पंजीकरण निशुल्क किया जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति नायाब वस्तुओं की तस्करी करते हुए पाया जाता है तो कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
Published on:
13 Sept 2019 07:15 pm
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