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बीजेपी सांसद फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के मामले में कोर्ट में सुनवाई आज… पुलिस रिपोर्ट पर होगी बहस

बीजेपी सांसद फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के मामले में आज यानी 6 मार्च को आगरा के एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। किसानों के अपमान से जुड़े इस मामले में दोनों पक्ष अपनी दलील प्रस्तुत करेंगे।

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आगरा

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Mahendra Tiwari

Mar 06, 2026

कंगना रनौत (फोटो- एएनआई)

कंगना रनौत (फोटो- एएनआई)

किसानों के अपमान और राष्ट्रद्रोह जैसे गंभीर आरोपों से जुड़े मामले में भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के खिलाफ आज स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। अदालत में दोनों पक्ष अपनी-अपनी दलीलें रखेंगे। मामले में पुलिस की जांच रिपोर्ट को लेकर पहले ही वादी पक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई है।

भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के खिलाफ किसानों के अपमान और राष्ट्रद्रोह से जुड़े मामले में आज स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। यह सुनवाई स्पेशल जज अनुज कुमार सिंह की अदालत में होगी। जहां दोनों पक्ष अपने-अपने तर्क पेश करेंगे।

पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता द्वारा दिया गए बयान अपनी जांच रिपोर्ट में सम्मिलित किया

इस मामले में अदालत ने पहले थाना न्यू आगरा पुलिस को भारतीय दंड संहिता की धारा 225-बी के तहत पूरे प्रकरण की जांच कर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। आदेश के बाद पुलिस ने वादी पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा और उनके गवाहों के बयान दर्ज किए। गवाहों में राजेंद्र गुप्ता, धीरज और अजय सागर शामिल हैं। जिनके लिखित बयान पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में जोड़े।
दूसरी ओर, कंगना रनौत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की एक अधिवक्ता द्वारा दिया गया बयान भी पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में शामिल कर लिया। इसके बाद 29 जनवरी 2026 को पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। हालांकि इस रिपोर्ट पर वादी पक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई। वादी की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सुखबीर सिंह चौहान और राजवीर सिंह समेत अन्य वकीलों ने अदालत में कहा कि पुलिस की रिपोर्ट अधूरी और तथ्यात्मक रूप से गलत है। उनका कहना था कि कोई भी वकील अदालत में अपने मुवक्किल की पैरवी जरूर कर सकता है, लेकिन उसकी जगह बयान नहीं दे सकता।

आज दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर कोर्ट आगे की कार्रवाई तय करेगी

वादी पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि यदि अधिवक्ता के माध्यम से दिया गया बयान रिकॉर्ड में रहता है तो भविष्य में कंगना रनौत यह कह सकती हैं कि वह उनका व्यक्तिगत बयान नहीं है। इससे आगे चलकर कानूनी प्रक्रिया जटिल हो सकती है।
इसी आपत्ति के बाद अदालत ने वादी पक्ष से संबंधित कानूनी मिसालें पेश करने को कहा था। 13 फरवरी को हुई पिछली सुनवाई के दौरान भी पुलिस ने वही रिपोर्ट अदालत में रखी थी। इसके बाद अदालत ने विस्तृत बहस के लिए 6 मार्च 2026 की तारीख तय की थी। अब आज इसी मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर अदालत आगे की कार्रवाई तय करेगी।