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आगरा। 27 साल पुराने एक मामले में फंसे फतेहपुर सीकरी सांसद राजकुमार चाहर के खिलाफ स्पेशल जज उमाकांत जिंदल ने आईजी रेंज ए सतीश गणेश को आदेश दिया है। जज ने कहा है कि भाजपा सांसद राजकुमार चाहर को दस दिनों के अंदर हर हाल में गिरफ्तार करके कोर्ट में हाजिर किया जाए। इस मामले में सांसद चाहर समेत चार लोग फरार चल रहे हैं। इस कारण मामले का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। चारों के खिलाफ एक बार फिर गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया है।
ये है मामला
मामला तीन जनवरी 1993 का है। उस समय भाजपा नेताओं ने कांग्रेस नेताओं का विरोध करते हुए कैंट रेलवे स्टेशन पर शताब्दी ट्रेन रोक दी थी। भाजपा नेताओं का कहना था कि कांग्रेस नेताओं ने भाजपा नेताओं के लिए अपमानजनक टिप्पणी की है। शताब्दी एक्सप्रेस में तत्कालीन मंत्री माधव राव सिंधिया बैठे थे। आरोप है कि उस समय वहां तोड़फोड़ भी की गई। इसके बाद जीआरपी ने 93 लोगों के खिलाफ जानलेवा हमला, बलवा, तोड़फोड़ की धाराओं में मामला दर्ज किया था। इस मामले में फतेहपुर सीकरी के भाजपा सांसद राजकुमार चाहर, विधायक योगेंद्र उपाध्याय, बृज प्रांत के पूर्व अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित, मुकेश गुप्ता और त्रिलोकी नाथ अग्रवाल समेत अन्य लोगों के नाम भी शामिल हैं।
सांसद समेत ये चार हैं फरार
इस मामले में आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हुआ था। उस समय विधायक योगेंद्र उपाध्याय समेत अन्य ने कोर्ट में हाजिर होकर अपनी जमानत करा ली थी। लेकिन राजकुमार चाहर, हृदय नारायण दीक्षित, मुकेश गुप्ता और त्रिलोकी नाथ अग्रवाल अब भी फरार चल रहे हैं। इसको लेकर अदालत एसएसपी को भी गैर जमानती वारंट तामील कराए जाने के आदेश दे चुकी है। इसके बाद भी न तो आरोपी कोर्ट में हाजिर हुए और न ही पुलिस ने गैर जमानती वारंट तामील कराए।
27 जनवरी से पूर्व गिरफ्तारी का आदेश
कोर्ट ने आई रेंज ए सतीश गणेश को आदेश दिया कि वे एसएचओ को सख्त निर्देश दें और आरोपियों को 27 जनवरी से पूर्व हर हाल में गिरफ्तार कर कोर्ट में हाजिर करें। इस मामले में सांसद राजकुमार चाहर का कहना है कि उन्हें मामले की जानकारी देर से हुई, जल्द ही वे कोर्ट में पेश होंगे।
Updated on:
18 Jan 2020 11:28 am
Published on:
18 Jan 2020 11:25 am
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