
GST
आगरा : GST Ka Full form वस्तु एवं सेवा कर है जो 1 जुलाई से लागू हो चुका है. इसे India में Tax सुधारों के लिए आज़ादी के बाद से अब तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण संवैधानिक कदम माना जा रहा है. पूरे देश में GST Bill 1 जुलाई 2017 से लागू हो चुका है. जीएसटी की दरें लागू होने के बाद आपकी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा यहां हम आपको पॉइंट-to पॉइंट समझायेंगे तो ये जानिए जो जानना बहुत जरूरी है.
1 जुलाई से लागू वाला GST एक समान कर वाला जीएसटी यानि Goods and Service Tax है जो की टैक्स के बड़े जाल से सभी को मुक्ति दिलाएगा. GST Bill आने से बहुत सी चीजें सस्ती हो जाएगी लेकिन कुछ चीज़ो के लिए आपको भरी बिल भी देना होगा. लेकिन देश के लिए सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि टैक्स का पूरा सिस्टम आसान हो जाएगा.
- इससे India एक Single टैक्स वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा यानी देश में Goods एंड Services पर लगने वाले अलग अलग तरह के Tax खत्म हो जाएंगे, देश के करीब 132 करोड़ लोग केवल एक तरह का टैक्स देंगे जिसे GST India के नाम से जाना जाएगा।
GST se Fayde aur GST se Nuksan - जीएसटी से फायदे और जीएसटी से नुकसान
- GST बिल आने से सभी तरह के सामानों पर एक जैसा टैक्स लगाया जाएगा, अभी किसी भी सामान पर केंद्र और राज्य कई तरीके के टैक्स लगाते हैं।
- सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, स्टेट सेल्स टैक्स जैसे जो VAT टैक्स थे सब ख़त्म होंगे।
- देश में टैक्स की मौजूदा स्थिति ये है कि हमें सामान खरीदने पर पर करीब 30 से 35% टैक्स देना पड़ता है।
- कुछ जरुरी चीज़ों पर तो अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष तरीके से लगाया जाने वाला टैक्स 50 फीसदी तक पहुंच जाता है।
- GST लग जाने के बाद से ये टैक्स 18% हो जाएगा, जिसमें कोई In-direct टैक्स नहीं लगेगा ।
- GST Bill के आने से Tax का ढांचा सरल हो जाएगा इससे Manufacturing Sector का पैसा - समय दोनो बचेंगे।
- विशेषज्ञों की राय है कि अगर India में GST लागू हो जाएगा तो GDP 1 से 2 फीसदी तक बढ़ सकती है।
- लेकिन GST लागू होने के बाद अभी कुछ वर्षों तक महंगाई वाले दिन देखने पड़ सकते हैं।
- इसी तरह Jewellery पर अभी 3 % ड्यूटी और रेडीमेड Garments पर 4 से 5% प्रतिशत स्टेट Vat लगता है लेकिन 18 % GST Tax लगने के बाद गहने और कपड़े महंगे हो सकते हैं।
- GST बिल लागू होने के बाद Discount भी महंगा हो जाएगा। अभी डिस्काउंट के बाद बची बाकी की कीमत पर टैक्स लगता है लेकिन GST लागू होने के बाद MRP पर टैक्स लगेगा।
- इसके अलावा सभी तरह की सेवाएं महंगी हो जाएंगी, क्योंकि अभी मोबाइल फोन और क्रेडिट कार्ड जैसी सेवाओं पर 15 प्रतिशत का Tax लगता है जो बढ़कर 18 प्रतिशत हो जाएगा यानी आपको इन सेवाओं पर अभी के मुकाबले 3 प्रतिशत ज़्यादा रकम खर्च करनी पड़ेगी।
- अभी घर खरीदने पर आपको सर्विस टैक्स और Vat दोनों चुकाने पड़ते हैं लेकिन GST लागू होने पर आपको सिर्फ एक तरह का टैक्स देना होगा।
- इसी तरह Restaurant में खाना खाना भी सस्ता हो जाएगा ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अभी अलग-अलग राज्यो में Vat की दर अलग-अलग है और आपको Service टैक्स भी चुकाना होता है..लेकिन GST लागू होने पर आपको सिर्फ एक ही तरह का Tax देना होगा।
- अभी माइक्रोवेव ओवन, एयरकंडीशनर, और वॉशिंग मशीन जैसे घरेलू ऊपकरण खरीदने पर आपको 12.5 प्रतिशत एक्साइज़ और 14.5 VAT देना पड़ता है..लेकिन GST के तहत सिर्फ 18 प्रतिशत टैक्स देने से ये सामान आप काफी कम दामों पर घर ला पाएंगे।
- GST के ज़रिए देश में एक टैक्स की व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसी के साथ केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले 20 तरह Indirect Taxes यानी अप्रत्यक्ष टैक्स ख़त्म हो जाएंगे।
- GST के बाद एक्साइज़ ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, Vat, सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, मनोरंजन टैक्स और Luxury टैक्स जैसे कर खत्म हो जाएंगे।
- दूसरा Tax होगा SGST यानी State goods And Services tax जिसे राज्य सरकारें वसूलेंगी।
- तीसरा होगा IGST यानी Integrated goods And Services tax जो दो राज्यों के बीच होने वाले कारोबार पर लगेगा और इसे दोनों राज्यों को बराबर अनुपात में बांटा जाएगा।
- देशभर में माल ढुलाई करीब 20 प्रतिशत तक सस्ती हो जाएगी जिससे महंगाई घट सकती है।
- उद्योगों को अभी करीब अलग-अलग तरह के 18 Tax भरने होते हैं लेकिन GST लागू होने पर उद्योगों का वक्त और पैसा दोनों बचेंगे।
- GST में तीन तरह के टैक्स शामिल होंगे जिनमें पहला होगा CGST यानी central goods And Services tax, जिसे केंद्र सरकार वसूलेगी।
- अभी आप अलग-अलग सामान पर 30 से 35 प्रतिशत तक का टैक्स चुकाते हैं लेकिन GST की वजह से आपको सिर्फ 18 प्रतिशत टैक्स देना होगा।
- एक देश एक टैक्स की नीति लागू होने पर आपको किसी सामान के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग कीमत नहीं चुकानी होगी..यानी पूरे देश में सभी सामान एक ही दाम पर मिलेंगे।
- सरकार GST Registration के लिए एक पोर्टल बनाएगी जिसपर Pan नंबर दर्ज करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको Unique Identification Number मिलेगा और इस नंबर का इस्तेमाल करके आप एक बार में ही Tax की online Payment कर पाएंगे।
- कई वस्तुएं ऐसी हैं..जिन पर अभी काफी कम टैक्स लगता है। GST से इन वस्तुओं पर लगने वाला Tax बढ़ जाएगा। GST के तहत हर लेन देन की Online Entry होगी, इसलिए तमाम कारोबारी बिक्री कम दिखाकर Tax की चोरी नहीं कर पाएंगे।
- GST बिल को लोकसभा ने 6 मई 2015 को मंजूरी दे दी थी..लेकिन राज्यसभा में इस बिल को पास करवाने के लिए केंद्र सरकार को इसमें कई संशोधन करने पड़े।
- GST की नींव आज से 16 वर्ष पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रखी गई थी।
- इसके बाद वर्ष 2007 में यूपीए की सरकार के दौरान वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने बजट में 2010 से GST लागू करने का प्रस्ताव दिया था।
- सैद्धांतिक रूप से बीजेपी और कांग्रेस दोनों GST का समर्थन करते रहे हैं लेकिन कुछ बिंदु ऐसे थे, जिनकी वजह से इस बिल को राज्यसभा में कांग्रेस का समर्थन नहीं मिल रहा था।
- कांग्रेस केंद्र द्वारा सभी सेवाओं और वस्तुओं पर 1 प्रतिशत ज़्यादा कर लगाए जाने के फैसले के विरोध में थी जिसे सरकार ने बिल से हटा दिया।
- देश के ज्यादातर राज्य GST के समर्थन में हैं लेकिन राज्यसभा से पास हो जाने के बाद भी GST को लागू करवाने में काफी वक्त लग सकता है क्योंकि देश के सभी राज्यों को अपनी अपनी विधानसभाओं में इसे पास कराना होगा।
- आपको बता दें कि संविधान में संशोधन के लिए देश के आधे से ज्यादा राज्यों को इस बिल को मंज़ूरी देनी होगी।
- राज्यों में GST बिल पास हो जाने के बाद GST काउंसिल की स्थापना की जाएगी जिसमें केंद्र और राज्य के प्रतिनिधि शामिल होंगे जो बिल को अंतिम रूप देंगे।
- सरकार की कोशिश है कि इस बिल को 1 अप्रैल 2017 से लागू कर दिया जाए लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक कानूनी दिक्कतों की वजह से GST अगले वर्ष अक्टूबर या नवंबर तक लॉन्च हो पाएगा।
- कांग्रेस की मांग थी कि सरकार एक dispute settlement authority का निर्माण करे..ताकि दो राज्यों या फिर केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों को सुलझाया जा सके।
Published on:
02 Jul 2017 04:23 pm
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