
बीजेपी सांसद कंगना रनौत (Photo-IANS)
हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद और फिल्म अभिनेत्री Kangana Ranaut से जुड़े एक मामले की सुनवाई सोमवार को फिर टल गई। उनकी ओर से बहस करने वाली वकील अदालत में उपस्थित नहीं हो सकीं। इस पर कोर्ट ने नाराज़गी जताते हुए कंगना पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया और मामले की अगली सुनवाई 3 अप्रैल 2026 तय कर दी।
बीजेपी सांसद और अभिनेत्री Kangana Ranaut के खिलाफ चल रहे एक मामले में सोमवार को अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट में उनकी ओर से बहस करने वाली सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता अनसूया चौधरी उपस्थित नहीं हो पाईं। इसके चलते अदालत ने कंगना रनौत पर 500 रुपये का अर्थदंड लगाया। और अगली सुनवाई के लिए 3 अप्रैल की तारीख तय कर दी। यह मामला किसानों और महात्मा गांधी को लेकर दिए गए कथित विवादित बयान से जुड़ा है। इस संबंध में Rajiv Gandhi Bar Association के अध्यक्ष और अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने 11 सितंबर 2024 को कोर्ट में वाद दायर किया था। यह मामला स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए में विचाराधीन है।
सोमवार को इस केस में बहस होनी थी। लेकिन कंगना की वकील अनसूया चौधरी अदालत नहीं पहुंचीं। उनकी ओर से जूनियर अधिवक्ता सुधा प्रधान और स्थानीय वकील विवेक शर्मा ने अदालत में एक प्रार्थना पत्र दिया। इसमें बताया गया कि वरिष्ठ अधिवक्ता की तबीयत खराब होने के कारण वे कोर्ट में पेश नहीं हो सकीं और सुनवाई के लिए नई तारीख देने की मांग की गई।
वादी पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सुखबीर सिंह चौहान और राजवीर सिंह ने इसका विरोध किया। उन्होंने अदालत को बताया कि पिछले तीन तारीखों से भी इसी तरह बीमारी का कारण बताकर सुनवाई टाली जा रही है। उनका कहना था कि बार-बार ऐसा होने से कोर्ट के आदेशों की अनदेखी हो रही है। वादी पक्ष ने अदालत से यह भी अनुरोध किया कि अब विपक्ष को बहस का मौका खत्म कर दिया जाए। हालांकि अदालत ने इस पर नरमी दिखाते हुए कंगना रनौत पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया और बहस के लिए अंतिम मौका दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगली तारीख पर सुनवाई पूरी की जाएगी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 अप्रैल 2026 को होगी।
Published on:
16 Mar 2026 08:35 pm
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