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UP Budget 2019: प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 291 करोड़ का बजट, जानिए गर्भवती महिलाओं को मदद देने वाली ये योजना

  प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को सरकार की ओर से 6000 रुपए की मदद मिलती है। जानिए इसके बारे में।

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आगरा

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suchita mishra

Feb 07, 2019

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लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गुरुवार को अपना तीसरा बजट पेश किया। चुनावी साल होने के चलते इस बार योगी सरकार में वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने 4.79 लाख करोड़ का बजट पेश किया है।इसे अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है। इस बजट में हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 291 करोड़ की व्यवस्था की गई है। जानिए क्या है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना।

वर्ष 2017 में पीएम मोदी ने किया था लॉन्च
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के निर्देशों के तहत गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और जच्चा-बच्चा को पर्याप्त पोषण उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (Pradhan Mantri Matri Vandana Yojana) की शुरुआत की गई। इसे वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे लॉन्च किया था।

सभी आय वर्ग वाली महिलाओं को मिलता है लाभ
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत पहली बार मां बनने वाली महिलाओं को 6000 रुपए की मदद मिलती है। यह मदद सरकारी नौकरी वाली (Government Service) महिलाओं को छोड़कर को छोड़कर, हर गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिला को मिलती है। का संचालन आंगनवाड़ी केंद्रों या स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों के माध्यम से होता है। इस योजना का लाभ सभी आय वर्ग (All Income Class) की गर्भवती महिलाओं को मिल सकता है। योजना का लाभ पाने के लिए महिला की उम्र 19 वर्ष होना जरूरी है।

तीन किस्तों में मिलती मदद
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत तीन किस्तों में 5000 रुपए ही मिलते हैं। लेकिन लाभार्थी महिला के किसी संस्था (सरकारी या अनुमोदित अस्पताल) में प्रसव कराने पर जननी सुरक्षा योजना के तहत 1000 रुपए की मदद अतिरिक्त रूप से मिलती है। इस प्रकार प्रत्येक महिला को कुल 6000 रुपए तक मातृत्व लाभ दिया जाता है।

इन्हें नहीं मिल सकता इस योजना का लाभ

1. केंद्र या राज्य सरकार के किसी विभाग या संस्थान में कार्यरत महिलाएं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का लाभ नहीं ले सकतीं, क्योंकि, उनकी सेवाशर्तों में वेतन सहित मातृत्व अवकाश जैसे लाभ पहले से ही जुड़े होते हैं।

2. जो महिलाएं किसी प्राइवेट संस्थान में कार्यरत है, लेकिन वहां लागू किसी अन्य कानून के तहत मातृत्व लाभ की सुविधा प्राप्त कर रही हैं, वे भी प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत मदद प्राप्त नहीं कर सकतीं।

3. इसके पहले कभी अन्य संतान के जन्म के दौरान, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत अगर आपको सभी किस्तें प्राप्त हो चुकी हैं, तो भी आप इस योजना के लाभ पाने की अधिकारी नहीं हैं।