
Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana
आगरा। 3 हजार रुपये की मासिक पेंशन का लाभ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (Pradhan Mantri Shram yogi Mandhan pension Yojana) के नाम से शुरू हुई इस स्कीम के लिए जल्द पंजीकरण शुरू होने जा रहे हैं। इसके तहत 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा महज 55 रुपये मासिक जमा करते हुए 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद तीन हजार मासिक पेंशन के हकदार होंगे। वहीं जो व्यक्ति 40 की उम्र में इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें 200 रुपये मासिक देने होंगे।
PMAYM का लाभ कौन कैसे कहां से ले सकता है
असंगठित क्षेत्र के कामगार के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PMAYM ) का पंजीकरण/रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा कैंप लगाये जाएंगे। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना का लाभ आशा वर्कर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, रोजगार सेवक, मनरेगा मजदूर, होमगार्ड, पीआरडी जवान और रसोइया भी उठा सकते हैं, जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपये से कम है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन के अध्यक्ष पंडित तुलाराम शर्मा ने बताया कि PMAYM (Pradhan Mantri Shram yogi Mandhan Pension Yojana) के तहत सरकार देश के सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को जोड़ना चाहती है, जिसमें ठेल ढकेल, भट्टा, रिक्शा चालक के साथ असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों को लाभ मिल सके।
पीएम श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए
पीएम श्रम योगी मानधन पेंशन स्कीम (Pradhan Mantri Shram yogi Mandhan Pension Scheme) के लिए उम्र का भी विशेष ध्यान रखना होगा। सीडीओ रविंद्र कुमार मांदड़ ने बताया कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके असंगठित क्षेत्र के श्रमिक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। वहीं ये आयु सीमा 40 वर्ष तक की है। जो व्यक्ति 40 साल की उम्र में योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें 200 रुपये हर माह जमा करने होंगे। 60 साल पूरे होने पर उन्हें मासिक पेंशन के रूप में तीन हजार रुपये दिये जायेंगे। सीडीओ ने बताया कि इस योजना को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जल्द ही शिविर लगाकर लाभार्थियों का पंजीकरण किया जाएगा।
यहां मिलेगी पंजीकरण की पूरी जानकारी
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पंजीकरण शुरू होने जा रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा शुरुआत में इस योजना को लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए कैंप लगवाये जा रहे हैं। जिला प्रशासन कार्यालय, श्रम कार्यालय, कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय में इस योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी भी उपलब्ध कराई जा रही है।
ये डाक्यूमेंट्स होना अनिवार्य
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में पंजीकरण के लिए श्रमिकों के पास आधार कार्ड के साथ ही बचत या बैं खाते की पासबुक होना अनिवार्य है। पंजीकरण कराने जाते समय मोबाइल नंबर भी साथ लेकर जाएं। इसके साथ ही श्रमिकों को सहमति पत्र भी देना होगा, जिसमें यह जानकारी होगी, कि इस योजना से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त कर चुके हैं और इस योजना का लाभ सभी शर्तो के साथ उठाना चाहते हैं।
पीएफ की तरह है ये पूरी स्कीम
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना पीएफ की तरह है। इसमें जितनी रकम लाभार्थी द्वारा पेंशन के लिए जमा की जाएगी, उतनी ही रकम सरकार द्वारा दी जाएगी। यानि 55 रुपये श्रमिक के जमा होंगे, तो इतने ही रुपये सरकार देगी। श्रमिक की आयु 60 वर्ष पूरी होने के बाद उसको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी।
Published on:
02 Mar 2019 02:00 pm
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