
आगरा। अब शहर में निकलें तो जरा संभलकर, जिला प्रशासन की गाइड लाइन की अनुसार नहीं चले, तो आपको जेल हो सकती है। आगरा में 20 जुलाई 2018 से 15 सितम्बर 2018 तक धारा 144 लागू कर दी गई है। अपर जिला अधिकारी केपी सिंह ने इसके लिए निर्देश जारी किए हैं।
इसलिए लागू हुई धारा 144
अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर केपी सिंह ने अवगत कराया है कि आगरा में आगामी माह में होने वाले विभिन्न धार्मिक पर्व जैसे कैलाश मेला, स्वतन्त्रता दिवस, बकरीद, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी एवं उप्र लोक सेवा आयोग तथा क्षेत्रीय निदेश्क, कर्मचारी चयन आयोग इलाहाबाद, उप्र अधीनस्थ चयन बोर्ड लखनऊ के द्वारा संचालित परीक्षाओं एंव अन्य परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए धारा 144 लागू की गई है। उन्होंने बताया कि इन आयोजनों के दौरान कुछ असामाजिक तत्व आगरा महानगर की शान्ति व्यवस्था भंग करने का प्रयास कर सकते हैं। जन भावनाओं को उद्धेलित करके भड़का सकते हैं, जिससे शान्ति व्यवस्था भंग हो सकती है। इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए तथा आम जनजीवन एवं सार्वजनिक सम्पत्तियों की सुरक्षा करने व शन्ति व्यवस्था स्थापित रखने के लिए ये कदम उठाया गया है।
अब ये काम नहीं करना
अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर नेबताया है कि इस अवधि में 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किए किसी सार्वजनिक स्थल पर एकत्रित नहीं होंगे, किसी प्रकार का प्रदर्शन, कोई भी झांकी या जुलूस बिना अनुमति के नहीं निकालेंगे। यह निषेधाज्ञा बारातों एवं शव यात्राओं, धार्मिक एवं परम्परागत मेले पर लागू नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का अग्नेशस्त्र, लाठी, बल्लम व कोई अन्य खतरनाम हथियार या वस्तु लेकर नहीं चलेगा और न ही किसी को ऐसा करने को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी स्थान पर ईट पत्थर, रोड़ा सोडावाटर की बोतल या अन्य कोई ऐसी वस्तु एकत्रित नहीं करेगा, जिसको चलाकर अथवा फेंक कर किसी को चोट पहुंचाई जा सके और न ही किसी को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति, कोई ऐसा पर्चा/पम्पलेट आदि न तो प्रकाशित करायेगा न ही वितरित करेगा, जिसमें धार्मिक उन्माद अथवा साम्प्रदायिक, जातिगत् विवादों जैसी आपत्तिजनक बातों का प्रयोग किया गया हो और उसका शान्ति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है।
शराब का सेवन करें संभलकर
कोई भी व्यक्ति, सार्वजनिक स्थान पर मदिरा या मादक पदार्थ का सेवन करके विचरण नहीं करेगा। कोई भी पेट्रोल पम्प संचालक बिना नम्बर के किसी भी वाहन को पेट्रोल पम्प से ईधन नहीं देगा। काई भी विभाग, पार्किग ठेकेदार, दुकानदार, शापिंग माल, सिनेमाघर, सार्वजनिक परिसर एवं व्यवसायिक परिसर में बिना नम्बर के किसी भी वाहन को खड़ा नहीं होने देगा, खड़े पाये जाने पर तत्काल सम्बन्धित थाने को सूचना देने में चूक नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि धारा का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा तथा उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी।
Published on:
25 Jul 2018 08:41 am
बड़ी खबरें
View Allआगरा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग
