
कोडीनयुक्त दवा मिलने पर २७ दुकानों के लाइसेंस रद्द
अहमदाबाद. मेडिकल स्टोरों पर कोडीनयुक्त अवैध दवाइयां मिलने पर २७ दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। जबकि ३५ दुकानदारों के लाइसेंस १५ दिन के लिए रद्द किए गए हैं। राज्य के खाद्य एवं औषध विभाग की ओर से यह कार्रवाई की गई। इससे पूर्व एनसीबी व खाद्य एवं औषध विभाग की टीम ४६ लाख रुपए कीमत की कफ सिरप जैसी दवाइयां जब्त कर चुकी हैं।
राज्य के खाद्य एवं औषध विभाग के अनुसार दवाइयाों की दुकानों पर अवैध मादक युक्त दवाइयां मिलने की सूचना पर विभाग की कई टीमों ने गांधीनगर अहमदाबाद में मेडिकल स्टोर्स पर छापे मारे। करीब १५० दुकानों में की गई कार्रवाई के दौरान २७ में कोडीनयुक्त दवाइयां मिली, जिसका उनके पास परवाना भी नहीं था। जिससे इन दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। इसके अलावा ३५ दुकानों पर अनियमितता पाए जाने पर उनके लाइसेंस १५ दिनों के लिए रद्द किए गए हैं। बताया गया है कि ऐसी कई दुकानें हैं जिनके पास कोडीनयुक्त दवाइयां की बिक्री का लाइसेंस नहीं है फिर भी बेचने के लिए दवाइयां रखी गईं। गौरतलब है कि नार्कोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के नेतृत्व में पाटण एवं बेहरामपुरा (अहमदाबाद) में छापे मारकर ४६ लाख रुपए की अवैध कफ सिरप व अन्य दवाइयां मिली थीं। जिसकी एवज में गांधीनगर और अहमदाबाद की दवाइयों की दुकानों पर जांच कार्रवाई शुरू की गई है।
४२ हजार से अधिक प्रतिबंधित दवाइयों की बोतल जब्त
विभाग के अनुसार अहमदाबाद के बेहरामपुरा एवं पाटण में छापा मारा गया था। उस दौरान मेसर्स बायोजिनेटिक ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड सोलन (हिमाचल प्रदेश की कंपनी) की ओर से उत्पादित सैफेकोल्ड कफ सिरप की सौ मिलीलीटर की ४२ हजार से अधिक बोटल मिली थीं। जिसकी अनुमानित कीमत ४६ लाख के आसपास बताई जा रही है। इस मामले में तीन जनों को गिरफ्तार भी किया गया है। राज्यभर में दवाइयों की दुकानों पर जांच अभियान टीम चलाए जाने की संभावना जताई गई है। आमतौर पर कुछ दवाइयां ऐसी हैं जिनकी बिक्री करने का लाइसेंस सभी दुकानदारों को नहीं होता।
Published on:
02 Jul 2018 10:51 pm
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