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चीनी पैक करने वाले बैग के दो व्यापारियों के यहां बीआईएस की दबिश

Ahmedabad city news, BIS, Raid, bag मंजूरी बिना मानक चिन्ह के उपयोग का आरोप, कई दस्तावेज जब्त, हरियाणा की सुगर मिलों से मिले हैं 50 हजार बैग

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चीनी पैक करने वाले बैग के दो व्यापारियों के यहां बीआईएस की दबिश

चीनी पैक करने वाले बैग के दो व्यापारियों के यहां बीआईएस की दबिश

अहमदाबाद. भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की अहमदाबाद टीम ने शहर के कांकरिया इलाके में महावीर क्लोथ मार्केट में स्थित चीनी (सुगर) को पैक करने के लिए उपयोग में लिए जाने वाले बैग का व्यापार करने वाले दो व्यापारियों के यहां दबिश दी है। यहां कीगई जांच में सामने आया है कि इन व्यापारियों की ओर से ब्यूरो से आईएसआई मार्क (मानक चिन्ह) का उपयोग करने की कोई मंजूरी ही नहीं ली गई है।
बीआईएस अहमदाबाद शाखा के प्रमुख एस. के. सिंह के अनुसार जिन दो व्यापारियों के यहां दबिश दी गई उनमें मैसर्स मुदित पोलिप्लास्ट और मैसर्स योगेश्वर ट्रेडर्स शामिल हैं। इनके यहां से चीनी पैक करने के लिए उपयोग में लिए जाने वाले बैग (एचडीपीई/पीपी) पर नकली आईएसआई मार्क लगाकर देशभर की सुगर कंपनियों को बेचने का आरोप है। नकली आईएसआई मार्क को बेचने से जुड़े दस्तावेज भी इन कंपनियों के पास से बरामद हुए हैं।
सिंह के अनुसार बीआईएस की चंडीगढ़ शाखा की ओर से हरियाणा की सुगर मिलों में कुछ समय पहले दी गई दबिश के दौरान नकली आईएसआई मार्क वाली 50 हजार बैग जब्त हुई हैं। इन बैग को मुदित पोलिप्लास्ट की ओर से सप्लाई किए जाने की बात भी जांच में सामने आई है।
सिंह के अनुसार भारत सरकार के रसायन एवं खाद मंत्रालय की ओर से 23 अप्रेल 2020 के ऑर्डर से देश में 23 अक्टूबर 2021 से अनाज और चीनी को पैक करने के लिए आईएसआई मार्क वाला एचडीपीई//पीपी बैग को उपयोग में लेना अनिवार्य किया है। इसके तहत आईएसआई मार्क के बिना के ऐसे बैग का उत्पादन, संग्रह करके रखना या बेचने पर रोक है। इस नियम का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध बीआईएस अधिनियम की धारा 17 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। जिसके तहत दो साल की कैद अथवा दो लाख तक का अर्थदंड अथवा दोनों की सजा हो सकती है।