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Ahmedabad: 62.59 लाख में से 48.06 लाख मतदाताओं के गणना फॉर्म का डिजिटलीकरण

-ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित, 14,52,816 मतदाता यानी 23 प्रतिशत एएसडी श्रेणी में, कलक्टर कार्यालय में एसआइआर हेल्प डेस्क शुरू

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Ahmedabad SIR Draft Voter list

Ahmedabad. जिले में मतदाता सूची विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान (एसआइआर) के तहत शुक्रवार को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर सुजीत कुमार ने संवाददाताओं को बताया कि जिले के कुल 62,59,620 मतदाताओं में से 48,06,811 मतदाताओं के भरकर आए एन्यूमरेशन फॉर्म (गणना फॉर्म) का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। इस अवसर पर उन्होंने कलक्टर कार्यालय में एसआइआर-मतदाता सहायता केंद्र का शुभारंभ भी किया।

जिले की 21 विधानसभा सीटों के इआरओ कार्यालयों और अन्य सरकारी कार्यालयों में कुल 50 से अधिक सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों पर ड्राफ्ट मतदाता सूची उपलब्ध रहेगी, जहां मतदाता अपनी आपत्तियां और दावे प्रस्तुत कर सकेंगे। साथ ही वोटर हेल्पलाइन एप पर भी ऑनलाइन सुधार किए जा सकेंगे।

एएसडी श्रेणी में 23 फीसदी मतदाता

जिले में दर्ज कुल मतदाताओं में से 14,52,816 यानी लगभग 23 प्रतिशत मतदाताओं के फॉर्म अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत (एएसडी) श्रेणी में रखे गए हैं। इनमें मृतक, ग़ैरहाज़िर, स्थायी रूप से स्थानांतरित और अन्य कारणों से फॉर्म वापस जमा नहीं हुए हैं। ऐसे एएसडी मतदाताओं की सूची ahmedabad.nic.in और ahmedabad.gujarat.gov.in वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

नए नाम जोड़ने, नाम हटाने या अन्य सुधार के लिए फॉर्म-6, 7 और 8 की जानकारी भी दी गई। इसके अलावा जिला निर्वाचन तंत्र के टोल-फ्री नंबर 1950 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

कलक्टर ने बताया कि राज्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से 737 सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। ये अधिकारी प्रतिदिन लगभग 50 मतदाताओं की आपत्तियों और दावों की सुनवाई करेंगे।

अहमदाबाद जिले में राज्य के कुल मतदाताओं का लगभग 12 प्रतिशत हिस्सा दर्ज है और उतनी ही अनुपात में विधानसभा सीटें भी हैं। इतनी बड़ी संख्या के बावजूद जिले में एसआइआर अभियान के तहत उल्लेखनीय कार्य हुआ है। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी योगेश ठक्कर सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

क्या हैं फॉर्म-6, 7 और 8

फॉर्म-6: नया नाम जोड़ने के लिए।

फॉर्म-7: नाम हटाने या आपत्ति दर्ज करने के लिए।फॉर्म-8: सुधार, स्थानांतरण, नया चुनाव कार्ड निकालने और दिव्यांगता दर्ज करने के लिए।