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ब्याजखोरों पर अब गुंडा एक्ट और पासा के तहत कार्रवाई के डीजीपी ने दिए निर्देश

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ब्याजखोरों पर अब गुंडा एक्ट और पासा के तहत कार्रवाई के डीजीपी ने दिए निर्देश

ब्याजखोरों पर अब गुंडा एक्ट और पासा के तहत कार्रवाई के डीजीपी ने दिए निर्देश

अहमदाबाद. कोरोना महामारी के चलते लंबे समय तक जारी रहे लॉकडाउन के कारण कई लोगों की नौकरी चली गई है तो कई छोटे-बड़े कारोबारियों को भारी घाटा हुआ है। ऐसे में ब्याजखोरों से ऋण लेने वाले लोगों को बिना वजह परेशान न किया जाए उसके लिए गुजरात के पुलिस महानिदेशक आशीष भाटिया ने सभी पुलिस आयुक्त, पुलिस अधीक्षकों को अहम निर्देश जारी किए हैं।
जिसके तहत ब्याजखोरों पर कड़ी कार्रवाई करने और हाल ही में गुजरात विधानसभा से पारित होकर राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद कानून बने गुंडा एक्ट और पासा एक्ट के तहत आरोपियों को जेल के हवाले करने का भी निर्देश दिया है। द गुजरात मनी लैंडर्स एक्ट २०११ के नियमों की पालना कराकर भी ब्याजखोरों पर लगाम लगाने को कहा है।
डीजीपी की ओर से जारी निर्देश में कहा है कि कुछ लोगों की ओर से जरूरतमंद लोगों को गैरकानूनी तरीके से काफी ऊंचे ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराया जाता है। अवैध रूप से ऊंचे ब्याज की वसूली के लिए वे डराते धमकाते हंै। ऐसे में कई लोग आत्महत्या करने तक का कदम उठा लेते हैं।
ऐसी स्थिति न हो उसके लिए रजिस्ट्रेशन के बिना नाणाधीरनार का काम करने वालों, तय ब्याज से ज्यादा ब्याज पर पैसे देने वाले, पैसों के एवज में अन्य संपत्ति को वसूलने वालों, जबरन पैसों की वसूली करने वालों पर आईपीसी की धारा ३८४, ३८७ के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
इस बारे में शिकायत मिले तो तत्काल उस पर कार्रवाई करने और आरोपियों के यहां दबिश देकर, सर्च करके जरूरी सबूत जुटाएजाएं। आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए,वांछित आरोपियों को पकडऩे के लिए क्राइम ब्रांच, एलसीबी की मदद ली जाए।
आरोपियों की आपराधिक पृष्ठभूमि देखते हुए ऐसे आरोपियों पर तडीपार एक्ट के तहत और पासा की नई संशोधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए, क्योंकि अब गैरकानूनी ब्याजखोरी के आरोपियों को भी पासा के तहत जेल भेजा जा सकता है।
ब्याजखोरी करके संपत्ति में निवेश करने वाले आरोपियों की ऐसी संपत्तियों को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत कार्रवाई कर ईडी को सूचना दें और उसे जब्त करने की कार्रवाई की जाए।
हर थानों में ब्याज पर पैसे देने वाले और अवैध रूप से ब्याजखोरी करने वालों के नाम की सूची तैयार की जाए।

हड़पी संपत्ति वापस दिलवाएं

डीजीपी आशीष भाटिया ने निर्देश दिया है कि यदि किसी ब्याजखोर ने जबरन किसी व्यक्ति की संपत्ति को हड़प लिया है तो द गुजरात मनी लैंडर्स एक्ट २०११ की धारा २० के तहत ऐसी संपत्ति को रजिस्ट्रार के जरिए कब्जे में लेने और फिर उसे नियमानुसार पीडि़त व्यक्ति को वापस लौटाने की सत्ता है। इस बारे में जरूरी पडऩे पर रजिस्ट्रार द्वारा कार्रवाई करने में मददरूप हों।