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Ahmadabad News : मारवाड़ी कैंपस समेत जिले के 28 क्षेत्र माइक्रोकंटेनमेंट घोषित

राजकोट जिला कलक्टर रेम्या मोहन ने मारवाड़ी कैंपस समेत राजकोट जिले के अलग-अलग 28 क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट घोषित किया है। इसके बाद इन सभी क्षेत्रों में 14 दिनों तक आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा राजकोट जिले के जाम कंडोरणा, गोंडल, उपलेटा, कोटडा, सांगाणी, लोधीका, जैतपुर, धोराजी और पडधरी तहसील के 28 क्षेत्रों को भी माइक्रो कंटेनमेंट जो जॉन घोषित किया गया है।

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Ahmadabad News : मारवाड़ी कैंपस समेत जिले के 28 क्षेत्र माइक्रोकंटेनमेंट घोषित

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राजकोट. शहर के समीप मोरबी रोड पर गौरीदड स्थित मारवाड़ी यूनिवर्सिटी कैंपस में कई विद्यार्थियों के कोरोना संक्रमित होने के बाद राजकोट जिला कलक्टर रेम्या मोहन ने मारवाड़ी कैंपस समेत राजकोट जिले के अलग-अलग 28 क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट घोषित किया है। इसके बाद इन सभी क्षेत्रों में 14 दिनों तक आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा राजकोट जिले के जाम कंडोरणा, गोंडल, उपलेटा, कोटडा, सांगाणी, लोधीका, जैतपुर, धोराजी और पडधरी तहसील के 28 क्षेत्रों को भी माइक्रो कंटेनमेंट जो जॉन घोषित किया गया है।कलेक्टर की सूचना के बाद 14 दिनों तक आवाजाही पर रोक रहेगी। बाहर के किसी व्यक्ति को भी संक्रमितों के घर जाने से मना किया गया है। जिला कलक्टर ने नोटिफिकेशन के जरिए बताया है कि नियमों को भंग करने पर आईपीसी की धारा 188, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कानून की धारा 51 से 58 के प्रावधानों के अनुसार दंड दिया जाएगा। राजकोट जिले में तैनात पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस इंस्पेक्टर आदि अधिकारी घोषणा को नहीं मानने वाले व्यक्ति के खिलाफ गुनाह दाखिल करने में सक्षम अधिकारी होंगे।