3 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Ahmedabad: स्थानीय निकाय चुनाव में मंजूरी बिना लाउड स्पीकर के उपयोग पर रोक

-मंजूरी के बाद भी संबंधित थाने, चुनाव अधिकारी को उपयोग से पहले देनी होगी लिखित सूचना, सुबह आठ से रात 10 तक कर सकेंगे उपयोग, सीपी ने जारी की अधिसूचना

2 min read
Google source verification
Ahmedabad cp office

अहमदाबाद शहर पुलिस आयुक्त कार्यालय (फाइल फोटो)।

Ahmedabad. गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा हो गई है। चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए बड़ी संख्या में प्रत्याशी और पार्टियां लाउड स्पीकर का उपयोग करती हैं। उसे देखते हुए शहर पुलिस आयुक्त ने मंजूरी के बिना लाउड स्पीकर के उपयोग पर शहरी क्षेत्र में रोक लगा दी है। इससे जुड़ी अधिसूचना भी जारी कर दी है। यह अधिसूचना शुक्रवार से प्रभावी हो गई, जो 30 अप्रेल रात 12 बजे तक लागू रहेगी।

अधिसूचना के तहत लाउड स्पीकर का उपयोग करने से पहले संबंधित सक्षम अधिकारी यानी चुनाव अधिकारी, सहायक चुनाव अधिकारी की मंजूरी लेनी जरूरी है। मंजूरी मिलने पर सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक लाउड स्पीकर का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी नीति-नियमों की पालना करनी होगी। विशेषरूप से मंजूरी मिलने के बाद लाउड स्पीकर को संबंधित क्षेत्र में उपयोग करने से पहले उसकी लिखित में सूचना संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाने, चुनाव अधिकारी और सहायक चुनाव अधिकारी को देनी होगी। मंजूरी के बिना लाउड स्पीकर का उपयोग करने पर स्पीकर और वह जिस वाहन पर रखा होगा उस वाहन को भी जब्त किया जाएगा। इसके अलावा मतदान के 48 घंटे पहले लाउड स्पीकर के उपयोग पर रोक रहेगी।

मतदान पूर्ण होने के 48 घंटे पहले बाहरी व्यक्ति को छोड़ना होगा क्षेत्र

आदर्श चुनावी आचार संहिता, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत राजकीय प्रचार का समय पूरा होने के बाद कोई भी बाहर से प्रचार को आया राजकीय पदाधिकारी संबंधित मतदान क्षेत्र में ठहर नहीं सकता है। उसे संबंधित मतदान क्षेत्र को छोड़ना होगा। ऐसे लोगों को शहर के होटल, विश्राम गृह भी मतदान पूरा होने से 48 घंटे पहले कमरा किराए पर न दें। इस संबंध में शहर पुलिस आयुक्त जी एस मलिक ने अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना 24 अप्रेल को शाम छह बजे से 26 अप्रेल शाम छह बजे तक तक लागू रहेगी।

30 अप्रेल तक शहर में लाइसेंसधारक भी साथ नहीं रख सकेंगे हथियार

अहमदाबाद. स्थानीय निकाय चुनाव को देखते हुए शहर पुलिस आयुक्त ने शहर में रहने वाले लाइसेंस धारकों को लाइसेंसी हथियार साथ में लेकर घूमने पर फिलहाल चुनाव तक रोक लगा दी है। यह रोक तीन से 30 अप्रेल तक लागू रहेगी। सरकारी कामकाज, इंडियन नेशनल राइफल एसोसिएशन के सदस्य, सिक्युरिटी एजेंसियों के गनमैन कि जो बैंकों, एटीएम, करेंसी चेस्ट की सुरक्षा में तैनात हैं उन्हें छूट रहेगी, लेकिन इसके लिए उन्हें संबंधित बैंक मैनेजर का प्रमाण-पत्र जिसमें गार्ड का फोटो हो साथ में रखना होगा।