
Appointed acquiring officer for bullet train
वडोदरा। मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने को ध्यान में रखते हुए वडोदरा के माणेजा-अकोटा रेलवे लाइन की आसपास की पांच लाख स्क्वॅायर फीट जमीन अधिग्रहण करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। इस सम्बन्ध में राज्य के राजस्व सचिव ने जिले के कलक्टर को सूचना दी है। इसे ध्यान में रखते हुए जमीन अधिग्रहण अधिकारी के रूप में उप कलक्टर स्तर के अधिकारी की नियुक्ति किए जाने की जानकारी मिली है।
प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन को समयसीमा में पूर्ण करने के लिए पूर्व में वर्ष 2020 का समय सीमा तय किया गया था। इसके आधार पर केन्द्र सरकार ने हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन की रचना की गई है। इस आधार पर जापान की कंपनियों ने मुंबई अहमदाबाद के बीच रेलवे ट्रेक के आसपास की जमीनों का मृदा परीक्षण एवं 600 मीटर तक की जमीन अधिग्रहण करने की संभावना को देखते हुए इसकी माप कर विभिन्न क्षेत्रों में खूंटे भी लगा दिए थे।
वडोदरा शहर के मध्य से निकलने वाली मुंबई-अहमदाबाद की मुख्य रेलवे लाइन के बगल से जिस बुलेट ट्रेन को निकालने का विचार हुआ था, इसके बाद महाराष्ट्र एवं गुजरात में इसका विरोध हुआ था। इसे देखते हुए मुंबई क्षेत्र में अंडरग्राउंड व गुजरात में एलीवेटेड ट्रेक व रेलवे स्टेशन बनाना तय हुआ था। इसके बाद 600 मीटर के स्थान पर अब कम जमीन का अधिग्रहण करना पड़ेगा।
बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए राजस्व विभाग की ओर से गुजरात की जमीन अधिग्रण करने की सूचना वापी से अहमदाबाद जिले के कलक्टरों को सूचना दी गई है। इसके आधार पर राजस्व विभाग ने जमीन अधिग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू की है।
जमीन अधिग्रहण की कार्यवाही करने की सूचना
हाल ही में राज्य के राजस्व विभाग ने वडोदरा शहर में मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में जिला कलक्टर की टीम को साथ रखकर जमीन अधिग्रहण की कार्यवाही करने की सूचना दी है। इसमें प्रारम्भिक चरण में माणेजा और अकोटा क्षेत्र के रेलवे ट्रेक के आसपास की 5,09612 स्क्वॉयर फीट जमीन अधिग्रहण करने की कार्यवाही शुरू की गई है।
इसके बाद हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन के रेलवे ट्रेक के आसपास की वडोदरा शहर व ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरत के हिसाब से जमीन संपादन की कार्यवाही शुरू की जाएगी। इस जमीन अधिग्रहण कार्यवाही के दौरान जिन लोगों की जमीन या मकान आते हैं ऐसे प्रभावितों को टाउन प्लानिंग (टीपी) स्कीम के तहत हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन, कलक्टर व राजस्व विभाग की ओर से तय मुआवजा दिया जाएगा।
Published on:
09 Apr 2018 09:13 pm
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