
राजकोट/अहमदाबाद. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हत्या प्रकरण में उम्र कैद की सजा प्राप्त भाजपा विधायक जय राजसिंह जाडेजा सहित तीन दोषियों ने गुरुवार को गोंडल सब-जेल में सरेंडर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सजा के खिलाफ अपील याचि का पर रोक नहीं लगाते हुए भाज पा विधायक को 30 सितम्बर तक सरेंडर होने को कहा था। इससे पहले गत अगस्त में गुजरात उच्च न्यायालय ने तीनों को उम्र कैद व एक-एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी।
जेल में सरेंडर करने वालों में जाडेजा, अमरजीतसिंह जाडेजा (4९) व पूर्व क्रिकेटर महेन्द्र सिंह उर्फ भगत प्रवीण सिंह राणा (३५) शामिल है। इसी मामले में उच्च न्यायालय ने उम्र कैद की सजा प्राप्त समीर पठाण सहित 11 अन्य को बरी कर दिया था।
राज कोट की निचली अदालत ने वर्ष 2010 में गोंडल से भाजपा विधायक जयराज सिंह जाडेजा सहित 15 जनों को बरी कर दिया था वहीं समीर पठाण को हत्या व हथियार अधिनियम के तहत दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। समीर पठाण ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील याचिका दायर की थी वहीं राज्य सरकार ने जय राज सहित 15 के बरी होने को चुनौती दी थी। 8 फरवरी 2004 को राजकोट के पास गोंडल में नीलेश रैयाणी की हत्या की गई थी।
पुलिसकर्मी पर हमला
जूनागढ़. जिला जेल में तैनात पुलिसकर्मी लक्षमण रामजी पर बुधवार शाम को कुछ लोगों ने उस समय छुरी और डंडे से हमला कर दिया जब वह अपनी ड्यूटी पूरी करके घर जा रहा था। पुलिसकर्मी नेंंंं दुष्यंत सिंह, निर्मल सिंह सहित तीन के विरुद्ध प्राथ मिकी दर्ज कराई है। आरोप है कि दुष्यंत सिंह का एक भाई किसी मामले में जूनागढ़ जिला जेल में बंद है। गत दिनों वह अपने भाई से मिल ने के लिए जेल में आया था, लेकिन पुलिसकर्मी लक्षमण मिलने से मना कर दिया था।
Published on:
28 Sept 2017 10:56 pm
बड़ी खबरें
View Allअहमदाबाद
गुजरात
ट्रेंडिंग
