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उमेटा के पास रिसॉर्ट मालिक के खिलाफ सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने का मामला दर्ज

जानकारी के अनुसार, मूल रूप से वापी निवासी और वर्तमान में वडोदरा शहर के तांदलजा क्षेत्र स्थित अलमका टावर में रहने वाले महफूज शहनूर सिद्दीकी गत 15 अगस्त को पत्नी, तीन पुत्रों और एक पुत्री के साथ दो दिन की छुट्टियां बिताने के लिए उमेटा गांव के पास स्थित कामधेनु रिसॉर्ट में आए थे।
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Case registered against resort owner near Umeta for failing to adhere to safety norms

कामधेनु रिसॉर्ट

स्विमिंग पूल में 16 अगस्त को नहाते समय डूबने से वडोदरा के दो जुड़वां बच्चों की हुई थी मौत

आणंद. जिले की आंकलाव तहसील के उमेटा गांव के पास कामधेनु रिसॉर्ट के स्विमिंग पूल में दो जुड़वां बच्चों की मौत पर पुलिस ने सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने वाले रिसॉर्ट के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया।
जानकारी के अनुसार, मूल रूप से वापी निवासी और वर्तमान में वडोदरा शहर के तांदलजा क्षेत्र स्थित अलमका टावर में रहने वाले महफूज शहनूर सिद्दीकी गत 15 अगस्त को पत्नी, तीन पुत्रों और एक पुत्री के साथ दो दिन की छुट्टियां बिताने के लिए उमेटा गांव के पास स्थित कामधेनु रिसॉर्ट में आए थे।
16 अगस्त की सुबह 8 साल के जुड़वां पुत्र मोहम्मद नोमान और मोहम्मद हमजा रिसॉर्ट में खेलने के दौरान स्विमिंग पूल में नहाने के लिए उतरे और डूब गए। तलाश के दौरान वे स्विमिंग पूल से बेहोशी की हालत में मिले। उन्हें तत्काल उपचार के लिए आंकलाव के अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। इस घटना को लेकर आंकलाव पुलिस ने पहले आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।
जांच में सामने आया कि वडोदरा निवासी कामधेनु रिसॉर्ट के संचालक और मालिक शैलेष ठक्कर ने रिसॉर्ट में आने वाले पर्यटकों और उनके बच्चों के लिए व्यावसायिक स्विमिंग पूल संचालित करने के बावजूद आवश्यक सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया था। स्विमिंग पूल के पास कोई प्रमाणित लाइफगार्ड तैनात नहीं था। इसके अलावा सेविंग रिंग या रेस्क्यू ट्यूब जैसी आवश्यक बचाव सामग्री भी उपलब्ध नहीं थी। छोटे बच्चों को अनजाने में स्विमिंग पूल क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकने के लिए सुरक्षा फेंसिंग या सेफ्टी गेट की व्यवस्था भी नहीं की गई थी। साथ ही, गहरे पानी को लेकर चेतावनी देने वाला कोई स्पष्ट बोर्ड भी नहीं लगाया गया था।
पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि सुबह स्विमिंग पूल खुलने से पहले उसके आसपास कोई सुरक्षा फेंसिंग, गार्ड अथवा सुरक्षा कर्मी भी मौजूद नहीं था। सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने से मानव जीवन को खतरा हो सकता है, इसकी जानकारी होने के बावजूद रिसॉर्ट में पर्यटकों और उनके बच्चों के लिए व्यावसायिक स्विमिंग पूल संचालित किया जा रहा था। जांच के दौरान यह सामने आया कि रिसॉर्ट मालिक की कथित लापरवाही और सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के कारण दोनों जुड़वां बच्चों की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हुई। इसलिए आंकलाव पुलिस ने महफूज शहनूर सिद्दीकी की शिकायत के आधार पर कामधेनु रिसॉर्ट के मालिक शैलेष ठक्कर के खिलाफ मामला दर्ज किया।