
New Traffic Rules गुजरात में भी नए ट्रैफिक नियम लागू!, सीएम बोले-अधिकतम दंड पर सप्ताह भर में निर्णय
अहमदाबाद. यातायात नियमों की अनदेखी करना अब आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। इतना ही नहीं आपको इसके लिए एक महीने से लेकर तीन साल तक जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। आपका लाइसेंस जब्त हो सकता है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि देशभर में मोटर वाहन संशोधित अधिनियम-२०१९ रविवार एक सितंबर से लागू हो गया है। गुजरात में भी इसे लागू किया गया है, लेकिन इसका पूरी तरह से क्रियान्वयन होने में अभी एक सप्ताह लग सकता है। अहमदाबाद शहर यातायात पुलिस को भी गुजरात में परिवहन विभाग की ओर से इस संदर्भ में अधिसूचना जारी होने का इंतजार है।
गुजरात के परिवहन विभाग और गृह विभाग (ट्रैफिक पुलिस) से नए मोटर वाहन संशोधित अधिनियम २०१९ के तहत किए गए दंड के प्रावधानों को लागू करने के संदर्भ में प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा गया है।
मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने गांधीनगर में संवाददाताओं को बताया कि नए ट्रैफिक नियम गुजरात में लागू हो गए हैं। लेकिन उसके अनुरूप गुजरात में अधिकतम दंड और सजा के प्रावधान के संदर्भ में निर्णय होना बाकी है। ट्रांसपोर्ट-टै्रफिक पुलिस की ओर से प्रस्ताव मिला है। जिस पर एक सप्ताह में मंत्रिमंडल और अधिकारियों के साथ बैठक करके निर्णय कर लिया जाएगा। जिसके बाद उसका क्रियान्वयन भी शुरू हो जाएगा।
अधिसूचना का इंतजार
देशभर में मोटर वाहन संशोधित अधिनियम २०१९ लागू हो गया है। लेकिन अहमदाबाद शहर में रविवार को शहर पुलिस पुराने नियमों के तहत ही दंड वसूलते दिखाई दी। इस बारे में अहमदाबाद शहर यातायात पुलिस (प्रशासन) के उपायुक्त तेजस पटेल बताते हैं कि शहर पुलिस को अभी गुजरात के ट्रांसपोर्ट विभाग की ओर से इस बाबत नए संशोधित नियमों के प्रावधान, दंड से जुड़ी अधिसूचना मिलने का इंतजार है। उसके मिलते ही इसका अमल शूरू कर दिया जाएगा।
ये हैं नए नियम
1-अभी हेलमेट नहीं पहनने पर १०० रुपए का दंड भरना पड़ता है,लेकिन नए संशोधित नियम के तहत आपको एक हजार रुपए का जुर्माना और साथ में तीन महीने तक ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने की सजा दी जा सकती है।
२-सीट बेल्ट न लगाने पर सौ रुपए की जगह अब एक हजार रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा।
३-ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन पर बात करने पर एक हजार की जगह आपको पांच हजार रुपए का अर्थदंड भरना पड़ेगा।
४-पहली बार खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर छह महीने से एक साल की जेल या एक हजार से लेकर पांच हजार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दूसरी बार पकड़े जाने पर दो साल तक की जेल या दस हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान है। पहली बार रेसिंग और स्पीडिंग करते पकड़े जाने पर एक महीने की जेल या पांच हजार रुपए जुर्माना और दूसरी बार पकड़े जाने पर एक महीने की जेल या दस हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
५-शराब पीकर वाहन चलाने की स्थिति में छह महीने की जेल या फिर दस हजार रुपए का जुर्माना, दूसरी बार पकड़े जाने पर दो साल तक जेल या 15 हजार रुपए का जुर्माना देना पजड़ सकता है। बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ी चलाने और पहली बार पकड़े जाने पर दो हजार रुपए जुर्माना या तीन महीने तक की जेल की सजा का प्रावधान है। दूसरी बार पकड़े जाने पर चार हजार का जुर्माना या तीन माह की जेल का प्रावधान है।
६-आपातकालीन सेवा में लगी गाडिय़ों को रास्ता नहीं देने पर पहले कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अब दस हजार रुपए जुर्माना या छह महीने की जेल की सजा या फिर दोनों का प्रावधान किया गया है।
७-दुर्घटना से जुड़े मामलों में पहली बार अपराध पर छह महीने तक की जेल या पांच हजार रुपए जुर्माना भरना पड़ सकता है। दूसरी बार में एक साल जेल या दस हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान है।
८-पहले नाबालिगों के ड्राइविंग के दौरान हुए हादसों को लेकर कोई कानून नहीं था। अब बच्चे के अभिभावक या वाहन मालिक दोनों को दोषी माना जाएगा। उन्हें २५ हजार रुपए जुर्माना और तीन साल की जेल होगी। इतना ही नहीं वाहन का रजिस्ट्रेशन एक साल तक रद्द हो जाएगा। नाबालिग को २५ वर्ष तक की आयु पूरी नहीं होने तक ड्राइविंग लाइसेंस भी जारी नहीं किया जाएगा।
Published on:
01 Sept 2019 09:16 pm
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