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वायरलेस पीएसआई के ग्रेडेशन सूची को गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती

-राज्य सरकार, एडीजीपी को नोटिस

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Gujarat high court

वायरलेस पीएसआई के ग्रेडेशन सूची को गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती

अहमदाबाद. पुलिस उपनिरीक्षक (वायरमैन) के ग्रेडेशन सूची को गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है।
प्रभारी मुख्य न्यायाधीश अनंत एस दवे और न्यायाधीश बीरेन वैष्णव की खंडपीठ ने ललितकुमार पूनमचंद जोशी सहित अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी-तकनीकी सेवा) को नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 8 मार्च को होगी।
वकील राहुल शर्मा के मार्फत दायर इस याचिका में यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता कर्मचारियों को पहले सीनियर के रूप में ध्यान में लिया गया था, लेकिन बाद में उन्हें सीधी भर्ती से नियुक्त पीएसआई से भी जूनियर माना गया था।
इस याचिका में राज्य सरकार के ठेका पर नियत वेतन पर आधारित भर्ती के प्रस्ताव को भी चुनौती दी गई है। इस प्रस्ताव के मुताबिक नियत वेतन पर भर्ती प्राप्त कर्मचारियों को सभी लाभ आधिकारिक नियुक्ति के बाद से दिए जाएंगे। हालांकि याचिकाकर्ताओं की भर्ती सीधे तरीके से नियुक्त पीएसआई से पहले होने के बावजूद उनकी पहले की सेवा को ध्यान में नहीं लेते हुए उनकी वरिष्ठता में अन्याय हो रहा है।